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RERA : जिस जमीन पर बेचे फ्लैट, वह प्रमोटर को आवंटित ही नहीं थी, 12.89 लाख रुपए ब्याज सहित लौटाने का आदेश

RERA: The land on which the flats were sold was not allotted to the promoter, and he was ordered to return Rs 12.89 lakh along with interest. - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एएलडी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (ALD Infratech Pvt. Ltd.) की दुर्भावनापूर्ण नीयत को उजागर किया है। रेरा ने प्रमोटर को शिकायतकर्ता अमित त्यागी को उनके प्रोजेक्ट "रॉयल स्क्वायर" में जमा किए गए 12,89,340 रुपए की पूरी राशि 10.90% ब्याज के साथ तुरंत लौटाने का निर्देश दिया है। यह फैसला सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने सुनाया। इस मामले में प्रमोटर ने लगातार कई सुनवाईयों में भाग नहीं लिया, जिसके बाद उन्हें एक्स-पार्टी (एकतरफा) घोषित कर दिया गया था। रेरा रिकॉर्ड के अनुसार, यह मामला रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रमोटरों की आपराधिक नीयत को दर्शाता है। शिकायतकर्ता अमित त्यागी ने वर्ष 2015 में "रॉयल स्क्वायर" प्रोजेक्ट में 21,48,900 रुपए की कुल कीमत पर एक स्टूडियो अपार्टमेंट (यूनिट संख्या 619, छठी मंजिल) खरीदा था और उसी वर्ष 12,89,340 रुपये जमा भी कर दिए थे, जो कुल बिक्री मूल्य का 60% से अधिक था। पजेशन की अनुमानित तारीख अगस्त 2017 (छह महीने की अतिरिक्त रियायत अवधि सहित) थी, लेकिन 7 साल से अधिक बीत जाने के बाद भी साइट पर न तो कोई निर्माण हुआ और न ही कोई प्रोजेक्ट विकसित हुआ। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन थी, वह सक्षम प्राधिकरण RIICO द्वारा प्रमोटर को आवंटित ही नहीं की गई थी। अथॉरिटी ने निष्कर्ष निकाला कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट विकसित करने में सक्षम ही नहीं था। अथॉरिटी ने अपने अवलोकन में एक पुराने मामले (राकेश मधरा बनाम एएलडी इंफ्राटेक, 22.12.2020) का हवाला दिया, जिसमें इसी प्रमोटर के खिलाफ यह टिप्पणी की गई थी: कि "यह बेंच महसूस करती है कि प्रमोटर की शुरुआत से ही दुर्भावनापूर्ण नीयत थी और उसने वास्तव में एक ऐसी जमीन बेचकर आपराधिक कृत्य किया जो उसके स्वामित्व या कब्ज़े में नहीं थी"। इसके अलावा, प्रमोटर ने RERA अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रोजेक्ट का पंजीकरण भी नहीं कराया था, जिसके लिए उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान (Suo-moto) कार्यवाही पहले से ही चल रही है।
प्रमोटर ने खरीदे गए यूनिट पर 11,020 रुपए प्रति माह आश्वासित रिटर्न (Assured Return) देने का वादा किया था, लेकिन 2023 में सिर्फ 1,00,000 रुपए का आंशिक भुगतान किया। रेरा ने इन सभी तथ्यों को प्रमोटर द्वारा सेवा में स्पष्ट कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए शिकायतकर्ता को राहत दी है। अथॉरिटी ने आदेश दिया कि प्रमोटर शिकायतकर्ता को जमा की गई पूरी राशि 12,89,340 रुपए पर प्रत्येक जमा की तारीख से लेकर रिफंड की तारीख तक 10.90% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करे। प्रमोटर को यह आदेश 45 दिनों के भीतर लागू करना होगा।

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Web Title-RERA: The land on which the flats were sold was not allotted to the promoter, and he was ordered to return Rs 12.89 lakh along with interest.
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