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RERA : 40 मामलों में घिरे श्री हरि ग्रुप को 10.90 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने होंगे 8.90 लाख रुपए

RERA: Shri Hari Group, facing 40 cases, will have to return Rs 8.90 lakh with 10.90 per cent interest - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ RERA) ने एक बार फिर बिल्डरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए फ्लैट खरीदारों के हितों की रक्षा की है। रेरा ने श्री हरि ग्रुप प्रमोटर की प्रोजेक्ट पूरा करने में विफलता पर कड़ा फैसला सुनाया है। यह मामला केवल एक खरीदार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह फैसला उस 'श्री हरि ग्रुप' के खिलाफ आया है, जिसके विरुद्ध पहले से ही 40 से अधिक जुड़े हुए मामले लंबित हैं। रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने संतोष महंत की शिकायत पर सुनवाई करते हुए बिल्डर को सीधा और सख्त आदेश दिया है। चूंकि प्रमोटर अपनी परियोजना को समय पर पूरा करने में विफल रहा, इसलिए आवंटी संतोष महंत ने अब पजेशन की बजाय जमा राशि की वापसी (Refund) की मांग की। रेरा ने बिल्डर के झूठे आश्वासनों और प्रोजेक्ट में देरी को खारिज करते हुए, संतोष महंत के हक में फैसला सुनाया। अथॉरिटी ने श्री हरि ग्रुप को तत्काल निर्देश दिया है कि वह खरीदार द्वारा जमा की गई पूरी राशि ₹8,90,000/- (आठ लाख नब्बे हजार रुपये) को ब्याज सहित लौटाए। ब्याज की दर यहां सबसे बड़ी सजा साबित हुई है। रेरा ने आदेश दिया है कि प्रमोटर को यह राशि 10.90 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करनी होगी। यह ब्याज भुगतान की तारीख से लेकर रिफंड की तारीख तक लागू होगा। बिल्डर की मनमानी को खत्म करने के लिए रेरा ने समय सीमा भी निर्धारित कर दी है।
प्रमोटर श्री हरि ग्रुप को यह आदेश अपलोड होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा करना होगा। अथॉरिटी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि बिल्डर इस निर्धारित अवधि में राशि वापस नहीं करता है, तो शिकायतकर्ता RERA अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसका सीधा मतलब है कि अगर प्रमोटर ने पैसे नहीं लौटाए, तो उसकी संपत्ति तक जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है।
यह फैसला उन सभी खरीदारों के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्हें बिल्डरों की लेटलतीफी के कारण दशकों तक अपनी गाढ़ी कमाई फँसाकर रखनी पड़ती है। यह आदेश स्पष्ट करता है कि अब बिल्डर की विफलता का खामियाजा उपभोक्ता नहीं भुगतेगा।

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Web Title-RERA: Shri Hari Group, facing 40 cases, will have to return Rs 8.90 lakh with 10.90 per cent interest
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