• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

नीमराना डेवलपर्स को RERA का रेडिएन्स प्रोजेक्ट में अनाधिकृत पेंट हाउस हटाने का आदेश

RERA orders Neemrana developers to demolish unauthorised penthouses in Radiance project - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने 'रेडिएन्स' समूह आवासीय परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण शिकायत पर सुनवाई करते हुए बिल्डर नीमराना डेवलपर्स को 12वीं मंजिल के छत क्षेत्र पर किए गए अनाधिकृत निर्माण को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश प्राधिकरण के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जारी किया। टोंक रोड स्थित एयरपोर्ट प्लाजा के पास रेडिएन्स रेजिडेंट एसोसिएशन, जो 'रेडिएन्स' परियोजना के फ्लैट मालिकों का एक पंजीकृत कल्याण संघ है, ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के तहत यह शिकायत दर्ज की थी। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि प्रमोटर (नीमराना डेवलपर्स) ने योजना में बदलाव कर 12वीं मंजिल पर खुले छत क्षेत्र को 'पेंट हाउस' में बदल दिया है और उन्हें बेच भी दिया है, जबकि यह क्षेत्र मूल रूप से सभी निवासियों के लिए एक सामान्य खुला छत क्षेत्र था। शिकायतकर्ता एसोसिएशन ने बताया कि स्वीकृत योजना के अनुसार, 12वीं मंजिल पर ए और बी ब्लॉक के बीच एक खुला छत क्षेत्र था, जो निवासियों के लिए था। लेकिन, बिल्डर ने इस सामान्य क्षेत्र पर अतिरिक्त संरचनाएं (पेंटहाउस) का निर्माण कर दिया और उन्हें बिक्री योग्य इकाइयों में बदल दिया। एसोसिएशन ने मांग की कि प्राधिकरण तुरंत 12वीं मंजिल के खुले छत क्षेत्र में सभी निर्माण गतिविधियों को बंद करने, मौजूदा अनाधिकृत निर्माण को 3 दिनों के भीतर हटाने, खाली कब्ज़ा निवासियों की पहुंच के लिए सौंपने, और इस क्षेत्र के लिए निष्पादित किसी भी बिक्री विलेख को शून्य और अमान्य घोषित करने का निर्देश दे।
प्रतिवादी नीमराना डेवलपर्स के वकील ने तर्क दिया कि 12वीं मंजिल पर विशिष्ट छत क्षेत्र को कभी भी आधिकारिक तौर पर स्वीकृत किसी भी नक्शे में "सामान्य क्षेत्र" के रूप में नामित नहीं किया गया था और न ही इसे बिल्डिंग एरिया रेशियो (BAR) गणना में शामिल किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रमोटर ने परियोजना ब्रोशर में उल्लिखित सभी प्रतिबद्धताओं का लगातार सम्मान किया है और तथ्यों का कोई गलत बयानी या छिपाना नहीं किया है। उन्होंने संशोधित उपनियम 15.1 (जेडीए विनियम, 2020) का भी हवाला दिया।
प्राधिकरण ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड का गहन अवलोकन करने के बाद पाया कि बिल्डर ने मूल स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया है। रेरा ने जोर दिया कि 12वीं मंजिल पर जिस क्षेत्र में पेंट हाउस बनाए गए हैं, वह सभी फ्लैट मालिकों के लिए एक सामान्य क्षेत्र था। बिल्डर को इस क्षेत्र को बेचना या उसमें अनाधिकृत निर्माण करना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
इन अवलोकनों के आधार पर, प्राधिकरण ने नीमराना डेवलपर्स को निर्देश दिया कि वे 'रेडिएन्स' परियोजना के 12वीं मंजिल पर ए और बी ब्लॉक के छत क्षेत्र में किए गए अनाधिकृत निर्माण को आदेश जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर हटा दें। इसके अतिरिक्त, बिल्डर को उस क्षेत्र को मूल स्वीकृत योजना के अनुसार बहाल करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि निवासी उसका उपयोग कर सकें।
यह निर्णय घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा और बिल्डरों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने की दिशा में रेरा का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आदेश का अनुपालन प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड होने के 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-RERA orders Neemrana developers to demolish unauthorised penthouses in Radiance project
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: raj-rera, neemrana developers, radiance project, unauthorized construction, common area, terrace area, flat owners\ rights, demolition order, jaipur, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, jaipur news, jaipur news in hindi, real time jaipur city news, real time news, jaipur news khas khabar, jaipur news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

राजस्थान से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2025 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved