• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

RERA का आदेश : गुरुप्रज्ञा सुमेरु के खरीदारों को 6 माह में मिलेगा कब्ज़ा, देरी के लिए ब्याज का भी निर्देश

RERA order: Buyers of Gurupragya Sumeru will get possession in 6 months, instructions also issued for interest for delay - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने 'गुरुप्रज्ञा सुमेरु' नामक समूह आवासीय परियोजना से संबंधित एक मामले में बिल्डर गुरु कृपा बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि यदि रेरा द्वारा जब्त की गई परियोजना की इकाइयों को जारी किया जाता है, तो बिल्डर छह महीने के भीतर शिकायतकर्ताओं को उनके फ्लैटों का कब्ज़ा सौंपे। इसके साथ ही, बिल्डर को देरी से कब्ज़ा देने के लिए ब्याज का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है। यह आदेश रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने गुवाहाटी निवासी अजय पारीक और सीकर के रतनगढ़ निवासी रतन लाल पारीक द्वारा गुरु कृपा बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के तहत दायर शिकायतों पर सुनवाई करते हुए दिया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने 'गुरुप्रज्ञा सुमेरु' परियोजना में फ्लैट बुक किए थे और कुल बिक्री मूल्य का एक बड़ा हिस्सा (अजय पारीक ने ₹28,00,000 में से ₹26,93,000 और रतन लाल पारीक ने ₹22,26,000 में से ₹20,43,000) भुगतान कर दिया था। फ्लैट खरीदार समझौते 23 जुलाई 2015 को निष्पादित किए गए थे। हालांकि, समझौते में कब्ज़े की कोई विशिष्ट तिथि का उल्लेख नहीं था।
शिकायतकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के आधार पर, कब्ज़े की उचित तिथि समझौते की तारीख से 3 साल (यानी 23 जुलाई 2018) मानी जानी चाहिए। शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया कि परियोजना में कई बार विस्तार दिए जाने के बावजूद यह अभी भी अधूरी है और रेरा पोर्टल पर 'लैप्स्ड' श्रेणी में है।
दूसरी ओर, बिल्डर ने स्वीकार किया कि परियोजना के पूरा होने में देरी हुई है। उन्होंने देरी के लिए कई अनियंत्रित कारणों का हवाला दिया, जैसे भवन निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता, नोटबंदी, आवंटियों द्वारा भुगतान में देरी और COVID-19 महामारी। बिल्डर के वकील ने तर्क दिया कि प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही (suo moto proceedings) और बिल्डर के खिलाफ लगभग 20-25 वापसी आदेशों के कारण वित्तीय संसाधनों में कमी आई है और परियोजना का काम रुक गया है।
बिल्डर ने कहा कि यदि प्राधिकरण फाइल संख्या F-3(196)/2017 में स्वतः संज्ञान कार्यवाही में संपत्ति की जब्ती का आदेश वापस ले लेता है, तो वे शिकायतकर्ताओं को कब्ज़ा सौंपने और लंबित मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद यह पाया कि चूंकि शिकायतकर्ता अब कब्ज़ा लेने के लिए सहमत हैं, इसलिए बिल्डर को कुछ शर्तों के साथ कब्ज़ा देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-RERA order: Buyers of Gurupragya Sumeru will get possession in 6 months, instructions also issued for interest for delay
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: rera, guru kripa buildhome, guruparagya sumeru, possession, delay interest, suo moto proceedings, project stalled, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, jaipur news, jaipur news in hindi, real time jaipur city news, real time news, jaipur news khas khabar, jaipur news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

राजस्थान से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2025 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved