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RERA : बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के नाम पर धोखाधड़ी, समृद्धि बिल्ड एस्टेट को कारण बताओ नोटिस और बुकिंग पर तत्काल रोक

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने जयपुर के सांगानेर में श्योसिंहपुरा स्थित 'बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी' प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताओं और तथ्यों को छिपाने के मामले में समृद्धि बिल्ड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अथॉरिटी ने न केवल बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, बल्कि प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की नई बुकिंग और खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध (Stay) लगा दिया है। रेरा द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, बिल्डर ने अपने प्रोजेक्ट 'बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी' (रजिस्ट्रेशन नंबर: RAJ/P/2025/3525) के पंजीकरण के समय अथॉरिटी को गलत जानकारी और झूठा हलफनामा पेश किया था। बिल्डर ने दावा किया था कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और प्रोजेक्ट की भूमि विवादित नहीं है। रेरा अथॉरिटी की जांच में सामने आया कि बिल्डर और प्रोजेक्ट की भूमि पर पहले से ही FIR नंबर 540/13, 425/17 सहित कई आपराधिक मामले और सिविल केस (जैसे प्रभाती देवी बनाम महावीर बिल्डकॉन) लंबित हैं। कानूनन, पिछले 5 वर्षों के मुकदमों और भूमि विवादों की जानकारी देना अनिवार्य है, जिसे बिल्डर ने जानबूझकर छिपाया।
5% पेनल्टी और तत्काल रोक के आदेशः रेरा रजिस्ट्रार राजीव जैन द्वारा जारी अंतरिम निर्देशों के तहत, जांच पूरी होने तक इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की यूनिट या प्लॉट की बुकिंग और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। धारा 60 के तहत, गलत जानकारी देने के लिए बिल्डर पर प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत का 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अथॉरिटी ने बिल्डर को 27 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने का अंतिम अवसर दिया है। यदि बिल्डर संतोषजनक जवाब नहीं देता है, तो रेरा एकतरफा कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

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Web Title-RERA: Fraud in the name of Bank Officers Colony, show-cause notice issued to Samriddhi Build Estate and immediate halt on bookings
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