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RERA का उदयराज पैलेस पर कड़ा प्रहार! COVID-19 का बहाना पड़ा महंगा, बिल्डर को ₹60,000 मुआवजे का आदेश

RERA cracks down on Udayraj Palace! COVID-19 excuse proves costly, builder ordered to pay ₹60,000 compensation - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने एक अहम फैसले में जयपुर के प्रमोटर उदयराज पैलेस प्राइवेट लिमिटेड को उपभोक्ता योगेश तलरेजा को देरी से पजेशन देने के लिए ₹60,000 का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। RERA न्याय निर्णायक अधिकारी आर.एस. कुलहरि ने अपने आदेश में बिल्डर के COVID-19 और वित्तीय बाधाओं के बचाव पक्ष के तर्कों को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

उदयराज पैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने प्रोजेक्ट "UDAY RAJ" में देरी के लिए सरकारी प्रतिबंधों, वित्तीय बाधाओं और COVID-19 महामारी को 'फोर्स मेजर' (Force Majeure) घटना बताया। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए RERA ने कहा कि विक्रय समझौता (Agreement for Sale) 24.11.2020 को किया गया था, उस समय COVID-19 का प्रभाव बिल्डर को ज्ञात था। इसके बावजूद उन्होंने सितंबर 2022 तक पजेशन देने पर सहमति व्यक्त की थी, इसलिए वे अब महामारी का बहाना नहीं बना सकते। RERA ने स्पष्ट किया कि बिल्डर को बाज़ार की स्थितियों का सामना करना होता है और प्रोजेक्ट को पूरा करने में आने वाली सभी संभावित बाधाओं का अनुमान लगाना होता है। बिल्डर अपनी जिम्मेदारी आवंटनकर्ताओं पर नहीं थोप सकता। शिकायतकर्ता योगेश तलरेजा ने फ्लैट नंबर 517 बुक कराया था, जिसकी कुल कीमत ₹19,60,000/- थी और उन्होंने ₹15,53,060/- का भुगतान किया था।
समझौते के अनुसार पजेशन सितंबर 2022 तक दिया जाना था। हालांकि, प्रमोटर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) 28.09.2023 को प्राप्त किया, जिसके कारण लगभग 12 महीने की देरी हुई। RERA ने प्रमोटर द्वारा RERA अधिनियम की धारा 18 का उल्लंघन पाए जाने पर निम्नलिखित घटकों के तहत ₹60,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया कि RERA ने पहले 11.10% साधारण ब्याज का आदेश दिया था, जबकि शिकायतकर्ता HDFC बैंक को लगभग 12% चक्रवृद्धि ब्याज चुका रहा था। ब्याज के इस अंतर (लगभग 1% प्रति वर्ष) की भरपाई के लिए एकमुश्त ₹15,000/- का मुआवजा दिया जाए। अपने घर का उपयोग करने से वंचित होने और मानसिक पीड़ा के लिए ₹25,000/- का मुआवजा दिया जाए।
शिकायतकर्ता द्वारा RERA प्राधिकरण और न्यायाधिकरण के समक्ष शिकायतें दर्ज करने में खर्च हुई लागत के लिए ₹20,000/- का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने किराए के नुकसान के मुआवजे की मांग को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि आवंटनकर्ता को पहले से ही ब्याज और मुआवजे के रूप में किराए (₹9,000 प्रति माह) से अधिक लाभ (लगभग ₹15,000 प्रति माह) मिल रहा था, जो उसे लाभदायक स्थिति में डालता है। प्रमोटर को यह कुल ₹60,000 की राशि 45 दिनों के भीतर देनी होगी।

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Web Title-RERA cracks down on Udayraj Palace! COVID-19 excuse proves costly, builder ordered to pay ₹60,000 compensation
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