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बिल्डर की मनमानी पर RERA का हंटर : पेंट हाउस का रद्दीकरण अवैध घोषित, कब्जा सौंपने और एग्रीमेंट रजिस्टर करने का आदेश

RERA cracks down on builders arbitrariness: Declares penthouse cancellation illegal, orders handover of possession and registration of agreement - Jaipur News in Hindi

खास खबर। जयपुर राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने घर खरीदारों के पक्ष में बड़ा निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी बिल्डर केवल भुगतान या एग्रीमेंट में देरी का बहाना बनाकर एक तरफा कार्यवाही नहीं कर सकता। अथॉरिटी की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने 'फरकॉन इंफ्राबिल्ड एलएलपी' द्वारा आवंटी का पेंट हाउस रद्द करने के फैसले को 'अनुचित और गैर-कानूनी' करार दिया है। रेरा ने न केवल आवंटी की बुकिंग बहाल की है, बल्कि प्रमोटर को 45 दिनों के भीतर कब्जा सौंपने के निर्देश भी जारी किए हैं।
सवा करोड़ का पेंट हाउस और बिल्डर का रद्दीकरण दांवः
यह मामला जयपुर स्थित प्रोजेक्ट 'फरकॉन एवेन्यू' की 11वीं मंजिल पर स्थित पेंट हाउस नंबर 1106 से जुड़ा है। आवंटी अजय कुमार विजय ने 16 नवंबर 2024 को करीब ₹1.39 करोड़ की कुल कीमत पर यह पेंट हाउस बुक किया था और बुकिंग राशि के रूप में ₹6.51 लाख जमा कराए थे। बिल्डर ने यह कहते हुए आवंटन रद्द कर दिया कि आवंटी ने 15 दिनों के भीतर विक्रय समझौता निष्पादित नहीं किया और भुगतान अनुसूची का पालन नहीं किया। बिल्डर ने जमा राशि जब्त करने की भी मांग की थी।
एग्रीमेंट निष्पादित करना बिल्डर का वैधानिक दायित्वः
सुनवाई के दौरान रेरा अथॉरिटी ने बिल्डर के तर्कों को कानून की कसौटी पर परखा। चेयरपर्सन ने व्यवस्था दी कि रेरा अधिनियम की धारा 13(1) के तहत यह प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि वह 10% से अधिक राशि लेने से पहले एग्रीमेंट फोर सेल तैयार करे और उसे पंजीकृत कराए। इस मामले में बिल्डर ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय आवंटी पर ही देरी का दोष मढ़कर रद्दीकरण का नोटिस जारी कर दिया। अथॉरिटी ने माना कि बिल्डर द्वारा 7 नवंबर 2025 को जारी किया गया रद्दीकरण नोटिस 'अस्थिर' है और इसे तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए।
बहाली, पंजीकरण और कब्जे का अल्टीमेटमः
अथॉरिटी ने न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को सर्वोपरि रखते हुए आदेश दिए हैं कि पेंट हाउस नंबर 1106 का रद्दीकरण नोटिस खारिज किया जाता है और आवंटी की बुकिंग को यथावत बहाल किया जाता है। बिल्डर को निर्देश दिया गया है कि वह कानून के अनुसार तुरंत विक्रय समझौता (AFS) तैयार कर उसका पंजीकरण सुनिश्चित करे। आवंटी को शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, वहीं बिल्डर को आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर पेंट हाउस का वास्तविक भौतिक कब्जा आवंटी को सौंपना होगा।
रेरा का यह फैसला उन प्रमोटरों के लिए एक कड़ा सबक है जो तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर प्राइम लोकेशंस की बुकिंग रद्द करने और जमा राशि जब्त करने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एग्रीमेंट की प्रक्रिया को पूरा करना बिल्डर का प्राथमिक कर्तव्य है और इसमें विफलता के लिए आवंटी को सजा नहीं दी जा सकती।

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Web Title-RERA cracks down on builders arbitrariness: Declares penthouse cancellation illegal, orders handover of possession and registration of agreement
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