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RERA : कब्जे का झांसा देकर ग्राहकों को अटकाने वाले बिल्डर को आदेश, 34 लाख की पूरी रकम ब्याज समेत रिफंड करें

RERA: Builder duped customers by promising possession, ordered to refund entire amount of Rs 34 lakh along with interest - Jaipur News in Hindi

गिरिराज अग्रवाल। जयपुर राजस्थान में फ्लैट के नाम पर आम जनता की गाढ़ी कमाई डकारने वाले बिल्डरों के खिलाफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। रेरा के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने 'यूनिक एपेक्स टॉवर्स (फेज-1)' प्रोजेक्ट में वर्षों की देरी और नियमों की घोर अनदेखी को देखते हुए मंत्रा लाइफस्टाइल होम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस आदेश के तहत बिल्डर को निर्देश दिया गया है कि वह आवंटी को जमा की गई पूरी राशि ब्याज सहित वापस करे।
शिकायतकर्ता विवेकानंद कॉलोनी, अंबाबाड़ी जयपुर निवासी नलिनी माहेश्वरी ने इस प्रोजेक्ट में सितंबर 2012 में एक फ्लैट बुक किया था और फरवरी 2017 तक कुल कीमत का लगभग 100% यानी 34.13 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी थी। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, कब्जा साल 2020 तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन बुकिंग के 13 साल बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा ही रहा। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि बिल्डर ने जनवरी 2024 में बिना किसी 'ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट' (OC) के ही आवंटी को कब्जा लेने और बकाया भुगतान का पत्र भेज दिया, जिसे रेरा ने कानूनन गलत और दंडात्मक माना है।
अथॉरिटी ने अपनी पड़ताल में पाया कि यह प्रोजेक्ट वर्तमान में रेरा के वेब पोर्टल पर 'लैप्स्ड' (LAPSED) श्रेणी में दर्ज है और इसका काम केवल 71% ही पूरा हुआ है। बिल्डर द्वारा कब्जे की पेशकश के दावे को खारिज करते हुए रेरा ने साफ किया कि कोई भी प्रमोटर आवंटी को तब तक कब्जा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त वैध ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट न हो। बिल्डर द्वारा देरी के लिए कोरोना महामारी और श्रम संकट जैसे कारणों को ढाल बनाने की कोशिश को भी पर्याप्त सबूतों के अभाव में ठुकरा दिया गया।
रेरा ने अपने अंतिम आदेश में 34,13,786 रुपये की कुल जमा राशि को जमा करने की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान तक 10.80% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया है। बिल्डर को इस आदेश की अनुपालना 45 दिनों के भीतर सुनिश्चित करनी होगी। रेरा का यह फैसला उन हजारों निवेशकों के लिए एक बड़ी उम्मीद है जो बिल्डरों के खोखले वादों और अधूरे प्रोजेक्ट्स के बीच फंसे हुए हैं।

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Web Title-RERA: Builder duped customers by promising possession, ordered to refund entire amount of Rs 34 lakh along with interest
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