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RERA : आकृति लैंडकॉन को झटका, अब खरीदार को मिलेगी पक्की रजिस्ट्री; रजिस्ट्रार को मिले विशेष अधिकार

RERA: A setback for Akriti Landcon, buyers will now get a proper registry; the registrar has been granted special powers - Jaipur News in Hindi

गिरिराज अग्रवाल। जयपुर राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने 'श्रीनाथ ओएसिस' प्रोजेक्ट के पीड़ित खरीदारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। बार-बार आदेश की अवहेलना करने वाले बिल्डर आकृति लैंडकॉन प्राइवेट लिमिटेड की मनमानी पर अंकुश लगाते हुए अथॉरिटी ने अब सीधे हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। मामला 'श्रीनाथ ओएसिस' प्रोजेक्ट का है, जहाँ मुकेश कुमार गोयल, राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सुबोध कुमार श्रीवास्तव जैसे आवंटियों ने अपने फ्लैट का पूरा भुगतान कर दिया था। हालांकि, रेरा के पूर्व आदेशों के बाद आवंटियों को कब्जा तो मिल गया, लेकिन बिल्डर ने जानबूझकर सेल डीड (रजिस्ट्री) निष्पादित नहीं की, जिससे खरीदार कानूनी रूप से अपने घर के मालिक नहीं बन पा रहे थे।
बिल्डर की नीयत में खोट देखते हुए आवंटियों ने रेरा रेगुलेशन, 2024 की धारा 44 और सीपीसी (CPC) के प्रावधानों के तहत गुहार लगाई थी कि उनकी रजिस्ट्री रेरा के माध्यम से करवाई जाए। अथॉरिटी ने इस मांग को स्वीकार करते हुए प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, बिल्डर द्वारा 'ड्राफ्ट सेल डीड' पर जताई गई तकनीकी आपत्तियों को स्वीकार करते हुए रेरा ने आवंटियों को एक 'संशोधित ड्राफ्ट' जमा करने का निर्देश दिया है।
अथॉरिटी ने पहले ही इस मामले में देरी के लिए देय ब्याज की वसूली हेतु जिला कलेक्टर को 'रिकवरी सर्टिफिकेट' जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। अब 6 फरवरी, 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में संशोधित ड्राफ्ट के आधार पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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Web Title-RERA: A setback for Akriti Landcon, buyers will now get a proper registry; the registrar has been granted special powers
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