जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी एक्ट की पूरी जानकारी अब वेबसाइट पर मिल सकेगी। जयपुर में चल रहे चार दिवसीय कलेक्टर-एसी कांफ्रेंस के दूसरे दिन गुरुवार को सीएम वसुंधरा राजे इस वेबसाइट को लांच करेगी। माना जा रहा है इस वेबसाइट की लांचिंग के बाद प्रदेश में रियल एस्टेट कारोबार की दिशा में बदलाव आएगा। वेबसाइट लांच होने के बाद रेरा एक्ट के अंतर्गत राज्य में काम रहे बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट का इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इसके अतिरिक्त रियल एस्टेट सेक्टर में कार्य करने वाले एजेंट्स को भी रेरा वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जानकारी के अनुसार बिल्डर किसी भी नए प्रोजेक्ट की मार्केटिंग या उसके बारें में प्रचार जब तक प्रारंभ नहीं कर सकेगा जब तक कि प्रोजेक्ट इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा। सरकार की ओर से माना जा रहा है कि इस वेबसाइट की लांचिंग के बाद बिल्डर्स के हाथों लोगों को ठगने की वारदातों में कमी आएगी और लोगों को इससे राहत मिलेगी।
जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिन बिल्डरों के प्रोजेक्ट प्रदेश में चल रहें हैं उन्हें तीन माह के में अपने प्रोजेक्ट इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड कराने होंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सरकार उन पर जुर्माना लगा सकती है। रेरा एक्ट में दोषी पाए जाने पर सजा भी हो सकती है।
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