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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विधिक बाधाओं का तुरंत निस्तारण करे : कर्नल राज्यवर्धन राठौड़

Rajasthan Staff Selection Board should immediately resolve legal hurdles: Colonel Rajyavardhan Rathore - Jaipur News in Hindi

जयपुर। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के निर्देश पर विभाग की शासन सचिवती अर्चना सिंह ने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा- 2023 के अंतर्गत 3415 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में दस्तावेज सत्यापन पश्चात किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के साथ बैठक कर जोर दिया कि विधिक बाधाओं को दूर करने के हरसंभव प्रयास किए जाएं और पैरवी तुरंत प्रभाव से करें, क्योंकि देरी की वजह से प्रदेश के अभियार्थियों एवं विभाग का नुकसान हो रहा है। बैठक में बताया गया कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती के अंतिम परिणाम जारी किए जाने पर रोक लगाई गई है। यह प्रकरण परीक्षा के प्रश्न से संबंधित है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ समन्वय कर याचिका के शीघ्र निस्तारण के प्रयास किए जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि विभाग द्वारा सभी उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं दिव्यांग श्रेणी के प्रमाण पत्र को पृथक से स्केन कर प्रमाणीकरण हेतु संबंधित संघों/बोर्ड को प्रेषित किया जा चुका है, साथ ही सभी अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज भी पृथक से स्केन कर प्रमाणीकरण हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों को प्रेषित किए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ के प्रत्युत्तर विभाग को प्राप्त हो चुके हैं।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा-2023 की विचारित सूची में विशेष योग्यजन वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों की निशक्तता की जांच हेतु कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा चुका है। आगामी 17 फरवरी से 7 मार्च तक निशक्तजन प्रमाणपत्र की जांच मेडिकल बोर्ड से किए जाने हेतु आदेश जारी हो चुके हैं।
शासन सचिव एवं आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रमाण पत्रों की जांच हेतु विश्वविद्यालयों, संस्थाओं एवं खेल संघों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर प्रमाणीकरण का कार्य शीघ्र करवाने का प्रयास किए जाएं, जिससे अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दी जा सके।

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Web Title-Rajasthan Staff Selection Board should immediately resolve legal hurdles: Colonel Rajyavardhan Rathore
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