जयपुर। ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 की क्रियान्विति पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस केएस झवेरी व जस्टिस वीके व्यास की खंडपीठ ने विधेयक की क्रियान्तिति पर रोक लगाते हुए मौखिक टिपण्णी की कि राजनेता देश को बांट रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के बिल लाए जाते हैं। हाई कोर्ट ने गंगाशहाय शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण विधेयक 2017 की क्रियान्विति पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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