जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगरीय विकास विभाग के एसीएस पीके गोयल, जेडीसी वैभव गालरिया, निगम कमिश्नर मोहनलाल यादव को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर अफसरों से पूछा है कि सड़कों पर गड्ढे दूर करने और आवारा पशुओं को हटाने के लिए कोर्ट के आदेशों की पालना क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़कों पर गड्ढे वैसे ही खुले हुए हैं और सड़कों पर आवारा पशु वैसे ही घूम रहे हैं।कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह अंतरिम निर्देश पिछली साल नवंबर महीने में सांड के सींग मारने से अर्जेंटीना के पर्यटक जुआन की मौत मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र ने कहा कि स्मार्ट सिटी में भी कुछ नहीं हो रहा। जिस पर अदालत ने कहा कि उसे भी देखेंगे।
क्या मतदान से पहले कुमारी शैलजा को मिल गया सोनिया गांधी का भरोसा, अब हुड्डा का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम, सरकार की शह पर निर्दोष लोगों पर हो रही कार्रवाई : अखिलेश यादव
भाजपा इल्जाम लगाने में माहिर, सावरकर ने अंग्रेजों से मांगी थी माफी : तारिक अनवर
Daily Horoscope