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RAJ RERA ने एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को लगाई फटकार, देरी के लिए ब्याज देने का आदेश

RAJ RERA reprimanded Air Force Naval Housing Board, ordered to pay interest for delay - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को एक महत्वपूर्ण मामले में फटकार लगाते हुए शिकायतकर्ता को देरी के लिए ब्याज देने का आदेश दिया है। यह मामला शिकायत संख्या RAJ-RERA-C-N-2024-7063 से संबंधित है, जिसमें शिकायतकर्ता बीरबल सिंह ने एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान, शिकायतकर्ता बीरबल सिंह ने बताया कि उन्हें "जयपुर फेज-II" परियोजना में फ्लैट नंबर डी-1002 आवंटित किया गया था, जो रेरा में पंजीकृत नहीं है। फ्लैट की कुल कीमत 54,63,000 रुपए थी, जिसमें से उन्होंने 52,80,000 रुपए का भुगतान कर दिया था। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच कोई बिक्री समझौता नहीं हुआ था। शिकायतकर्ता ने भुगतान की गई राशि पर ब्याज की मांग की।

उन्होंने आगे बताया कि 28.11.2014 को एक नया आवंटन पत्र जारी किया गया था, जिसमें परियोजना को 2017 के अंत तक पूरा करने का वादा किया गया था। शिकायतकर्ता को बिना पूर्णता प्रमाण पत्र और अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए फ्लैट का कब्जा लेने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने 16.09.2021 को फ्लैट का पूरा भुगतान किया और कब्जा ले लिया। 07.03.2018 को इसी लागत के साथ परियोजना को फिर से शुरू किया गया और 21.03.2018 को किस्त अनुसूची जारी की गई, जिसमें कहा गया कि अंतिम किस्त के भुगतान पर, वे प्रतिवादी के पास पहले से रखी गई राशि पर 3% ब्याज समायोजित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए, उन्होंने प्रतिवादी के पास रखी गई पिछली राशि पर उचित ब्याज देने और प्रतिवादी द्वारा गलत तरीके से लगाए गए समानीकरण शुल्क को वापस करने की प्रार्थना की।
शिकायतकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी को 55,00,000 रुपए का पूरा भुगतान किया गया है, जिसमें से 14,31,000 रुपए प्रतिवादी ने अपने पास रखे हैं। उन्होंने 07.09.2021 को फ्लैट का कब्जा ले लिया है। शिकायतकर्ता ने "अर्पिता जैन गर्ग बनाम एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड" (शिकायत संख्या RAJ-RERA-C-N-2022-5465) और "सत्यपाल सिंह झाझरिया बनाम एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड" (शिकायत संख्या RAJ-RERA-C-N-2023-6328) में इस प्राधिकरण द्वारा पारित 04.03.2024 के आदेश पर भरोसा जताया। इसलिए, शिकायतकर्ता ने देरी की अवधि के लिए ब्याज देने की प्रार्थना की।
प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने 444 आवासीय इकाइयों की एक आवास योजना शुरू की थी। प्रतिवादी ने 28.10.2021 को 'जयपुर फेज-II' भाग-I (टावर्स C, D, E, F, H, J और L और सामुदायिक ब्लॉक से मिलकर) की सभी 282 आवासीय इकाइयों के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र और 20.06.2022 को टावर्स C, D, E, F, H, J और L और सामुदायिक ब्लॉक के लिए आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। आज तक, 282 आवंटियों में से 275 आवंटियों ने अपनी आवासीय इकाइयों का कब्जा ले लिया है। प्रतिवादी ने शिकायत को खारिज करने की प्रार्थना की। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी देरी की अवधि के लिए 3% ब्याज देने के लिए प्रतिबद्ध है।
दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड की जांच करने के बाद रेरा की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने माना कि प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस और उसके बाद COVID19 के कारण परियोजना का काम रोक दिया गया था। परियोजना के लिए आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। शिकायतकर्ता को 07.09.2021 को कब्जे की पेशकश की गई थी। शिकायतकर्ता ने पहले ही कब्जा ले लिया है। परियोजना रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत है। इसलिए, राहत या अन्यथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगी।
इसलिए, प्रतिवादी-प्रवर्तक को शिकायतकर्ता को राजस्थान रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 में निर्धारित दर पर एसबीआई की उच्चतम ब्याज दर 11.10% पर कब्जे की पेशकश की तारीख तक कब्जे की अपेक्षित डिलीवरी तिथि से प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित स्थगन अवधि को छोड़कर, देरी का ब्याज देने का निर्देश दिया जाता है। .... रेरा का आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करिए।

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Web Title-RAJ RERA reprimanded Air Force Naval Housing Board, ordered to pay interest for delay
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