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RAJ RERA का फैसला: रिद्धि सिद्धि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स फ्लैट का कब्जा देने में देरी के लिए ग्राहक को चुकाएगा ब्याज

RAJ RERA decision: Riddhi Siddhi Infra Projects will pay interest to the customer for delay in giving possession of the flat - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने महत्वपूर्ण फैसले में रिद्धि सिद्धि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रोजेक्ट "SKY-25" में फ्लैट के कब्जे में देरी के लिए शिकायतकर्ता को ब्याज देने का आदेश दिया है। रेरा चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने यह आदेश शिकायत संख्या RAJ-RERA-C-N-2023-6098 पर सुनवाई करते हुए दिया।

शिकायतकर्ता भगवाना बिश्नोई ने रेरा में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उन्हें प्रोजेक्ट "SKY-25" में फ्लैट नंबर ए-501 आवंटित किया गया था, जिसकी कुल कीमत 26,84,587 रुपये थी। उन्होंने फ्लैट की पूरी राशि का भुगतान कर दिया था और 21.07.2013 को बिक्री समझौता भी हो गया था।
शिकायतकर्ता के वकील उन्नति विजय ने बिक्री समझौते की धारा 10 का हवाला देते हुए कहा कि फ्लैट का कब्जा 01.12.2014 तक दिया जाना था, जब विक्रेता/डेवलपर को खरीदार/खरीदारों द्वारा फ्लैट की पूरी खरीद कीमत और अन्य देय राशि प्राप्त हो जाती है। हालांकि, रिद्धि सिद्धि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने समय पर कब्जा नहीं दिया।
शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रोजेक्ट के प्रमोटरों को मनी लॉन्ड्रिंग और जनता के साथ धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। हालांकि, शिकायतकर्ता को यह भी पता चला कि प्रोजेक्ट में उनका फ्लैट बिल्डरों की अटैच की गई संपत्तियों का हिस्सा नहीं था। उन्होंने 19.03.2018 को पत्र लिखकर देरी से कब्जे के लिए मुआवजे की जानकारी भी मांगी।
शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्हें 28.10.2022 को कब्जा प्रमाण पत्र के माध्यम से फ्लैट का कब्जा दिया गया, जो कि काफी देरी से था। इसके बाद 23.05.2023 को बिक्री विलेख निष्पादित किया गया। इसलिए, उन्होंने देरी से कब्जे के लिए ब्याज देने की मांग की। रेरा ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि प्रतिवादी, रिद्धि सिद्धि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कई नोटिसों के बावजूद प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, मामले की सुनवाई एकतरफा की गई।
शिकायतकर्ता के तर्कों और रिकॉर्ड की जांच के बाद, रेरा ने माना कि प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जे देने में देरी हुई है। इसलिए, रेरा ने रिद्धि सिद्धि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को राजस्थान रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 में निर्धारित दर पर एसबीआई उच्चतम एमसीएलआर + 2% [यानी, 9.10% + 2.00% = 11.10%] की दर से 01.12.2014 से कब्जे की तारीख तक, यदि कोई हो, तो स्थगन अवधि को छोड़कर, देरी का ब्याज देने का आदेश दिया। - रेरा का मूल फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करिए।

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Web Title-RAJ RERA decision: Riddhi Siddhi Infra Projects will pay interest to the customer for delay in giving possession of the flat
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