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RAJ-RERA : आस्था बिल्डहोम डेवलपर्स संपत्ति कलेक्टर करेंगे कुर्क; रिकवरी सर्टिफिकेट जारी

RAJ-RERA: Collector to attach Aastha Buildhome Developers property; recovery certificate issued - Jaipur News in Hindi

खास खबर। जयपुर राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने कानूनी आदेशों की अवहेलना करने वाले, सरकारी पेनल्टी दबाकर बैठने वाले और उपभोक्ताओं को अधर में लटकाने वाले प्रमोटरों के खिलाफ बड़ा और बेहद सख्त कदम उठाया है। अथॉरिटी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि रेरा के आदेशों को नजरअंदाज करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ अब सीधे कुर्की और सार्वजनिक बदनामी की दोहरी विधिक स्ट्राइक की जाएगी।
रेरा की सदस्य रश्मि गुप्ता ने Suo-Moto मामले की सुनवाई करते हुए प्रमोटर मैसर्स आस्था बिल्डहोम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड' के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही, आम जनता को सचेत करने के लिए इस दागी बिल्डर का नाम और फोटो रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर बतौर 'डिफॉल्टर' दर्ज किया जाएगा।
यह पूरा विधिक मामला प्रमोटर द्वारा समय-सीमा के भीतर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूरा न करने और सक्षम प्राधिकारी से 'पूर्णता प्रमाणपत्र' न लेने के कारण शुरू हुआ था। इस विधिक चूक पर रेरा ने सख्त रुख अपनाते हुए 28 सितंबर 2021 को ही प्रमोटर 'आस्था बिल्डहोम' पर ₹1,00,000 का भारी जुर्माना ठोंका था।
चौंकाने वाली बात यह रही कि इस आदेश को बीते ४ साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन प्रमोटर ने जानबूझकर सरकारी खजाने में पेनल्टी की राशि जमा नहीं कराई। इस लेटलतीफी पर कोर्ट ने साल 2026 में प्रमोटर को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 23 जनवरी,13 फरवरी, 6 मार्च, 7 अप्रैल और 15 मई 2026 को लगातार पांच बार विधिक नोटिस तामील करवाए। इसके बावजूद प्रमोटर या उनका कोई भी विधिक प्रतिनिधि कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ।
अंतिम सुनवाई के दौरान रेरा के अतिरिक्त निदेशक (अभियोजन) सुरेन्द्र प्रसाद मीणा ने प्रमोटर की इस घोर लापरवाही का पूरा विधिक ब्योरा बेंच के सामने रखा। सुनवाई के बाद सदस्य रश्मि गुप्ता ने आदेश में सख्त टिप्पणी की कि "प्रमोटर द्वारा 4 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी 28 सितंबर 2021 के आदेश की पालना न करना और बार-बार समन भेजने पर भी कोर्ट से गायब रहना यह साफ प्रमाणित करता है कि प्रतिवादी जानबूझकर रेरा के विधिक आदेशों की अवहेलना कर रहा है।" कानून की संप्रभुता को बरकरार रखने के लिए रेरा अथॉरिटी ने प्रमोटर की वित्तीय रीढ़ तोड़ने और जनता के बीच उसकी साख को खत्म करने के लिए निम्नलिखित कड़े आदेश जारी किए हैं:
कलेक्टर करेंगे कुर्की की कार्यवाही:
रेरा रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह प्रमोटर के खिलाफ तत्काल प्रभाव से रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करे। इस विधिक प्रमाण पत्र को संबंधित जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा, जो रीयल एस्टेट अधिनियम, 2016 की धारा 40(1) के तहत भू-राजस्व (Land Revenue) की तर्ज पर बिल्डर की संपत्तियां कुर्क कर ₹1,00,000 की सरकारी पेनल्टी वसूल करेंगे।
वेबसाइट पर जारी होगी प्रमोटर की फोटो:
आम जनता, घर खरीदारों और भोले-भाले निवेशकों को इस धोखाधड़ी से बचाने के लिए रेरा ने अधिनियम की धारा 34(c) का उपयोग किया है। रजिस्ट्री को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस डिफॉल्टर प्रमोटर का नाम, उसका आधिकारिक फोटो और उसके प्रोजेक्ट की पूरी विधिक कुंडली रेरा पोर्टल पर 'डिफॉल्टर्स' की श्रेणी में सार्वजनिक की जाए।

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Web Title-RAJ-RERA: Collector to attach Aastha Buildhome Developers property; recovery certificate issued
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