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कुंभलगढ़ के आसपास निर्माण गतिविधियों पर राजस्थान हाईकोर्ट की रोक के आदेश से व्यवसायी हैरान

Raj HC: Ban on construction activities around Kumbhalgarh takes businessmen by surprise - Jaipur News in Hindi

जयपुर । राजस्थान उच्च न्यायालय के कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य की सीमा से एक हजार मीटर के दायरे में सभी निर्माण संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश से उद्योग जगत के कई कारोबारी हैरान हैं।

अदालत ने अपने 18 जनवरी के आदेश में कहा, "इसके द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि कुम्भलगढ़ वन अभ्यारण्य की सीमा से 1000 मीटर की दूरी के भीतर की जाने वाली सभी निर्माण गतिविधियाँ रुकी रहेंगी। प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग और जिला कलेक्टर, राजसमंद और पाली इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।"

न्यायमूर्ति विनोद कुमार भरवानी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने सिविल रिट याचिका में एक रितु राज सिंह द्वारा अदालत के समक्ष दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि "कुंभलगढ़ वन सीमा के आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां की जा रही हैं।"

उन्होंने वन विभाग, राजस्थान द्वारा 31.03.2015 को जारी एक आदेश का हवाला दिया। वन विभाग के आदेश का अर्थ था 'कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य सहित जंगल की संरक्षित सीमाओं से एक किलोमीटर की परिधि में सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध।' उनका तर्क था कि कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास की गतिविधियों ने वन व्यवस्था का उल्लंघन किया है।

अदालत के हालिया आदेश ने इसलिए 'कुंभलगढ़ वन अभ्यारण्य' के 1000 मीटर के भीतर निर्माण गतिविधियों को रोक दिया है, जबकि वन आदेश ने इसे 'कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य' नाम दिया है।

तीन सरकारी कार्यालयों कलेक्टर, पाली, कलेक्टर, राजसमंद, और अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के पर्यटन से जवाब मांगा गया है।

प्रभावित कारोबारियों के मुताबिक रितु राज सिंह की याचिका का मकसद कुछ खास निर्माण गतिविधियों के खिलाफ था। इसके खिलाफ डेढ़ पेज के कोर्ट के आदेश के तहत अब सभी गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है।

कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसके आसपास के वन क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान में स्थित हैं, जिसमें मुख्य रूप से तीन जिले पाली, राजसमंद और उदयपुर शामिल हैं। वन स्टैंड के पास अरावली प्रणाली की पहाड़ियों से वंचित जहां सैकड़ों संगमरमर की खदानें चल रही हैं। वे लगभग 30 किमी लंबाई और लगभग एक किमी चौड़ाई के लंबे खंड को कवर करते हैं।

इन स्थलों पर कई हजार कर्मचारी लगे हुए हैं। कुछ प्रसंस्करण संयंत्रों ने गैंग आरी से लेकर संगमरमर के विशाल ब्लॉकों को छेनी, काटने और पॉलिश करने के लिए बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का आकार ग्रहण किया है।

कुम्भलगढ़ के जंगल का दायरा दूर-दूर तक फैला हुआ है और कई जगहों पर खड़ी ढलान है। उदयपुर को मारवाड़ जंक्शन से जोड़ने वाली इस जंगल से एक ट्रेन गुजरती है। कई मंदिर लोगों की धाराएं खींचते हैं, आमतौर पर पैदल ही सड़क के माध्यम से पहुंच उपलब्ध नहीं होती है। लगभग चालीस होटल और कई छोटे गेस्ट हाउस साल भर पर्यटकों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करने के लिए काम कर रहे हैं। यह माउंट आबू के बगल में राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र है।

ऐसे सभी व्यावसायिक उद्यम अब अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं। लंबे समय तक संगमरमर के कारोबार से जुड़े शत्रुघ्न सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य के अधिकारियों को इस तरह की याचिका के असर को समझना चाहिए और अदालत के सामने बुनियादी तथ्यों को पेश करना चाहिए कि कैसे विकास ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार की नीतियों का अनुवाद किया है।

होटल व्यवसायियों ने कुंभलगढ़ में एक स्थायी व्यवसाय मॉडल के रूप में पर्यटन के बारे में राजस्थान के राज्य पर्यटन अधिकारियों को तथ्य सौंपने का निर्णय लिया है। उनका तर्क है कि पर्यटन राजस्व का एक बड़ा हिस्सा स्थानीय आदिवासी लोगों को जाता है। टूरिज्म एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया के मानद सचिव, हर्षवर्धन ने कहा, "वन विभाग ने दशकों से हितधारकों के बारे में परवाह नहीं की है, चाहे व्यवसाय या आदिवासी घास और पत्ती संग्रह पर जीवित रहें; यह समय है कि वे न्यायालय के समक्ष एक स्थायी मॉडल पेश करें ताकि व्यापार और संरक्षण दोनों साथ-साथ चल सकें।"

वह वन्यजीव संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों के लिए पर्यावरण मंत्रालय के साथ-साथ राज्य सरकार के पैनल में भी रहे हैं। (आईएएनएस)

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Web Title-Raj HC: Ban on construction activities around Kumbhalgarh takes businessmen by surprise
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