उपसचिव ने बताया कि पंच एवं सरपंचो के उपचुनाव के लिए घोषित
कार्यक्रम के अनुसार 17 जून को नियम 23 के सपठित नियम 55, 56, 57 के
अन्र्तगत लोक नोटिस जारी किया जाएगा। इसी तरह 25 जून को प्रातः 8 से 11 बजे
तक नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, प्रातः11 बजे से नाम निर्देशन की
संवीक्षा एवं दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापसी ली जा सकेगी। तीस जून को
प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यक होने पर मतदान किया जाएगा। तथा
मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी।
कार्यक्रम
के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि
कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने
होंगे। उपचुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल
प्रभाव से आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं, जो उप चुनाव
प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।
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