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Coral Studio-II में पैसे लेकर भी नहीं दिया कब्जा, बिल्डर पर लगी पेनल्टी, 13.43 लाख रुपए ब्याज समेत देने होंगे

Possession of Coral Studio-II was not given even after taking money, penalty imposed on builder, Rs 13.43 lakh including interest will have to be paid - Jaipur News in Hindi

- गिरिराज अग्रवाल -

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ-RERA) ने एक महत्वपूर्ण मामले में ग्राहक साहिल त्रेहान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिल्डर राधाकृष्णा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को 13,43,243 रुपए की पूरी राशि ब्याज सहित वापस करने का आदेश दिया है। रेरा की चेयरपर्सन वीनू गुप्ता ने यह फैसला 4 नवंबर, 2024 को सुनाया।
प्रकऱण के तथ्यों के मुताबिक शिकायतकर्ता ने Coral Studio-II परियोजना में एक फ्लैटए-506 बुक किया था। इसके लिए दोनों पक्षों के बीच 3 मार्च, 2015 को एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया था। इसके मुताबिक बिल्डर को एग्रीमेंट लिखे जाने के 30 महीने के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अक्टूबर, 2018 तक उसे फ्लैट का कब्जा देना था। इसके लिए उसने 13.43 लाख रुपए का भुगतान किया। जिसमें बैंक लोन की प्रारंभिक ईएमआई भी शामिल थी।
तय अवधि पूरी होने पर ग्राहक ने बिल्डर से कई बार फ्लैट का कब्जा देने का आग्रह किया। यहां तक कि उसे लीगल नोटिस भी दिया। लेकिन, प्रोजेक्ट केस फाइल करने के समय तक अधूरा है था। बिल्डर को अब तक कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। इससे पहले शिकायतकर्ता ने रेरा को बताया कि उन्होंने कुल 13.43 लाख रुपये भुगतान किए, जिसमें प्रारंभिक EMI भुगतान भी शामिल है, लेकिन बिल्डर ने उन्हें कब्जा देने या रिफंड करने से इनकार किया।
इधर, बिल्डर राधाकृष्णा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओऱ से दलील दी गई कि कोविड-19 और लेबर, बिल्डिंग मैटेरियल आदि का संकट होने के कारण प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हुई। इसलिए प्रार्थी को फ्लैट का कब्जा नहीं दिया जा सका। उसका यह भी कहना था कि बिल्डर की ओर से प्रार्थी को न तो कोई अलॉटमेंट लैटर जारी किया गया और ना ही पैसे प्राप्ति की कोई रसीद उसकी ओर से जारी की गई। ग्राहक ने 27 सितंबर 2014 के जिस लैटर को अलॉटमेंट लैटर बताकर पेश किया है, वह वेलकम पत्र है, ना कि अलॉटमेंट लैटर।
रेरा की चेयरपर्सन वीणू गुप्ता द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बिल्डर को एसबीआई की सर्वोच्च MCLR + 2% ब्याज दर (11.10%) से रिफंड राशि पर ब्याज देना होगा। ब्याज की गणना 31 जनवरी 2021 से होगी जो कि अपेक्षित कब्जा तिथि थी। अदालत ने बिल्डर को 45 दिनों के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

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Web Title-Possession of Coral Studio-II was not given even after taking money, penalty imposed on builder, Rs 13.43 lakh including interest will have to be paid
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