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खुशखबरी - एक मार्च से गरीबों को मिलेगा एक रू.किलो में गेहूँ

poor will get wheat one rupee from 1 March - Jaipur News in Hindi

जयपुर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल अन्त्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों को एक मार्च 2019 से एक रूपये प्रति किग्रा की दर से गेहूँ का वितरण किया जायेगा । प्रदेश के अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के एक करोड़ 74 लाख लाभार्थी लाभान्वित होगें।

खाद्य एवं नागरिक आर्पूति मंत्री रमेश चन्द मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक करोड़ 17 लाख बीपीएल , 29 लाख स्टेट बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति एवं अन्त्योदय में शामिल 28 लाख परिवारों को 2 रू. प्रति किग्रा के स्थान पर एक रूपये किग्रा की दर से आगामी एक मार्च से गेहूँ का वितरण किया जायेगा।

इस तरह किया जायेगा गेहूँ का मासिक आवंटन


खाद्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश मे लार्भाथियों को एक रू. प्रति किग्रा की दर से उचित मूल्य की दुकान पर सप्लाई चैन मैनेजमेण्ट व्यवस्था के माध्यम से गेहूँ का आवंटन किया जायेगा। सप्लाई चैन मैनेजमेण्ट व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार राशन कार्डो की संख्या के आधार पर प्रति माह गेहूँ का आवंटन करेगा।

उचित मूल्य दुकान एवं थोक विक्रेताओं की यह रहेगी भूमिका

मीणा ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दुकान पर प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्डो की संख्या के आधार पर गेहूँ की पूर्ण कीमत राशि थोक विक्रेता को जमा करवाई जायेगी। थोक विक्रेता द्वारा श्रेणीवार जमा राशि का रिकॉर्ड संधारित किया जायेगा। प्रथम श्रेणी में शामिल अन्त्योदय बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल को एक रू. प्रति किग्रा की दर से एवं द्वितीय श्रेणी में शामिल पीएचएच एवं अन्य को 2 रू. प्रति किग्रा की दर से गेहूँ का वितरण किया जायेगा।

पोस मशीन से पर्ची, मोबाईल पर एसएमएस

खाद्य मंत्री ने बताया कि पोस मशीन से गेहूँ वितरण की ग्राहक प्रति पर्ची प्रत्येक लाभार्थी को उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। गेहूँ की पर्ची पर लाभार्थी के जिले, तहसील , श्रेणी, आवंटन माह , वितरण माह एवं वितरण की दर प्रर्दशित की जायेगी। लाभार्थी को प्राप्त होने वाले एसएमएस मे भी श्रेणी आवंटन माह वितरण माह एवं वितरण की दर का स्पष्ट अंकन किया जायेगा। उन्होंने अनुरोध किया है कि ग्राहक उचित मूल्य की दुकान से जागरूक होकर पोस मशीन से रसीद जरूर प्राप्त करना सुनिश्चित करे एवं अगर कोई विसंगति ध्यान में आए तो निकटतम जिला रसद कार्यालय को अवश्य सूचित करे।

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