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उड़ता जयपुर बनने से बचाने के लिए पुलिस की पहल - होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, फार्म हाउस में रात 10 बजे बाद पार्टियों पर बैन, धारा 144 के तहत होगी कार्रवाई

Police initiative to prevent Jaipur from becoming Udata Jaipur - Jaipur News in Hindi

जयपुर। जयपुर के युवाओं के नशे से बचाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने पहल की है। अब होटल, रेस्टोरेंट, नाइट क्लब, फार्म हाउस, डिस्कोथेक, पब, बार, मॉल आदि जगहों पर रात दस बजे पार्टियों पर रोक रहेगी। रात 12 बजे बाद किसी तरह की गतिविधि संचालित करने की इजाजत नहीं होगी। प्रतिबंधित नशा उपलब्ध कराने पर संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। कार्यापालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप ने इस संबंध में शुक्रवार को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि जयपुर में होटल्स, रेस्टोरेंट, हाउसेज, नाइट क्लब, मॉल, डिस्कोथेक, पब, इंटिंग हाउस व फार्म हाउस में होने वाली पार्टियां शहर के युवाओं का स्टेटस सिंबल बनती जा रही है। जयपुर में पढ़ाई करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का भी इन पार्टियों की ओर आकर्षण बढ़ रहा है। इन संस्थाओं के कुछ ग्राहकों द्वारा नशे की हालत में कई अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इन संस्थाओं में देर रात तक पार्टियों में ध्वनि विस्तार यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार पार्टियों के बीच भी विवाद पैदा होता है और शांति भंग की स्थिति बन जाती है। ऐसे में आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
प्रदेश में इस पर रोक को लेकर कोई कानून प्रावधान नहीं है, जैसा कि कर्नाटक व अन्य राज्यों में लाइसेंस लेने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके निराकरण के लिए पुलिस आयुक्तालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इसके तहत पुतिम आयुक्तालय क्षेत्र जयपुर में कानून सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तदत निषेधाज्ञा जारी की जा रही है।
पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जयपुर में आमजन के लिए इन स्थलों पर कानून-व्ययस्मा, मुरक्षा एवं विधि विरुद्ध गतिविधियों, असुविधा, क्षति या इसके जोखिम को निवारित करने के लिए पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जगपुर में संचालित होटल रेस्टोरेन्ट्स गेस्ट हाउसेज, नाईट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पन, लॉजिग हाउस, बोर्डिंग, ईटिंग हाऊस व फार्म हाउस के संचालको उपयोगकर्ताओं को माध्यधावन्न करना गुक्तिमुक्त है। इस आदेश के तहत पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में संचालित होटल/स्टोरेण्ट्स/गेस्ट, हाउसेज, नाइट क्लब, बार, मॉल, डिस्कोथेक, पब, इटिंग हाउस, फार्म हाउस के संचालको को पाबंद किया जाता है कि वे अपने संस्थान किसी भी प्रतिबंधित नशीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने परिसर में 10:00 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रात 12 बजे बाद किसी भी तरह की गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकेंगे। यह आदेश 31 मई 2024 से 31 जुलाई 2024 तक जारी रहेगा।

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Web Title-Police initiative to prevent Jaipur from becoming Udata Jaipur
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