जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री रवि जैन ने विभाग के समस्त जिला अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अंतर्गत पीड़ित एवं आश्रितों को देय आर्थिक सहायता वर्ष 2016-17 का बकाया भुगतान 20 अप्रेल, 2017 तक किया जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
श्री जैन ने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित व आश्रितोें को देय आर्थिक सहायता राशि में केन्द्र सरकार द्वारा 14 अप्रेल, 2016 से संशोधन कर वृद्धि की गई है।
श्री जैन ने निर्देश दिये कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत देय आर्थिक सहायता एक मई, 2017 से एस जे एम एस पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तैयारी कर ली गई है तथा एक मई, 2017 के पश्चात् आर्थिक सहायता का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से होगा।
अभिनेता गोविंदा की राजनीति में एंट्री: CM एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल
शराब घोटाला मामला: एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में केजरीवाल
मुजफ्फरनगर में पहले लगता था कर्फ्यू, अब निकल रही कांवड़ यात्रा : योगी
Daily Horoscope