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पहलू खान की पत्नी को सवा लाख की अंतरिम सहायता राशि मिलेगी

Parhlu Khans wife gets interim relief of Rs. 1.25 lakh - Jaipur News in Hindi

जयपुर । राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर अशोक कुमार व्यास की अध्यक्षता में अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभागीय बैठक (राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011, विधिक सहायता एवं अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी) बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में गत दिनों हुए पहलू खां प्रकरण में मृतक की धर्मपत्नी को एक लाख 25 हजार रुपये अंतरिम प्रतिकर सहायता के रूप में स्वीकृत किये गये। पुलिस अधीक्षक अलवर राहुल प्रकाश ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 में प्राप्त आवेदन पत्रें, विधिक सहायता के प्राप्त आवेदन पत्रें तथा अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक में विचाराधीन कैदियों के प्रकरणों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। गौरतलब कि अलवर में गौरक्षकों ने गाय खरीद कर ले जा रहे पहलू खान को बुरी तरह मारा पीटा था कि उसकी मौत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि बैठक में सदस्य एवं श्रम न्यायालय अलवर के न्यायाधीश राजेन्द्र सिंह चौधरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के पूर्णकालिक सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार जलूथरिया, एमएसीटी न्यायालय अलवर की न्यायाधीश रूपा गुप्ता, जिला पुलिस अधीक्षक अलवर राहुल प्रकाश, अध्यक्ष जिला अभिभाषण संघ अलवर अनिल वशिष्ठ एवं राजकीय अधिवक्ता अलवर विनोद कुमार उपस्थित थे।

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Web Title-Parhlu Khans wife gets interim relief of Rs. 1.25 lakh
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