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पेपरलीक सरगना जगदीश विश्नोई को जमानत, जेईएन भर्ती में हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अभी नहीं होगा रिहा

Paper leak kingpin Jagdish Vishnoi gets bail, gets bail from High Court in JEN recruitment, but will not be released yet - Jaipur News in Hindi

जयपुर l पेपरलीक सरगना जगदीश विश्नोई को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने जेईएन भर्ती 2020 मामले में यह जमानत दी है l लेकिन विश्नोई फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा,क्योंकि वह एसआई भर्ती मामले में भी गिरफ्तार हैl क्रिमिनल बैकग्राउंड जमानत नहीं देने का आधार नहीं सोमवार को अदालत ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए कहा कि एसओजी ने चार साल पुराने मामले में फरवरी 2024 में आरोपी जगदीश विश्नोई की गिरफ्तारी की।
उसकी गिरफ्तारी से पहले एसओजी मामले में चार चार्जशीट पेश कर चुकी थी। लेकिन, किसी भी चार्जशीट में उसके खिलाफ जांच लंबित नहीं रखी गई।
ना ही आरोपी के कब्जे से ऐसी कोई सामग्री मिली है जिससे साबित होता हो कि वह जेईएन भर्ती का पेपरलीक करने और उसे मोबाइल के जरिए आगे भेजने में शामिल था।
मामले में पर्याप्त सबूतों का भी अभाव है और केवल आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि उसकी जमानत नहीं देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती l
मामले में झूठा फंसाया है
आरोपी की ओर से सीनियर एडवोकेट वी आर बाजवा ने अदालत को बताया कि इस मामले में चार साल तक जांच जारी रही। अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ने पांच चार्जशीट पेश की और पांचों चार्जशीट याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से पहले ही पेश कर दी गई।
इनमे से किसी में भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं था। वहीं एसओजी के पास मामले में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। एसओजी का यह कहना कि याचिकाकर्ता ने स्वयं उस स्थान की पुष्टि की है, जहां पेपरलीक हुआ था। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। क्योंकि एफआईआर दर्ज करते समय यह जानकारी पहले से पुलिस के पास थी। मामले में याचिकाकर्ता को झूठा फंसाया गया हैं।
आरोपी 29 फरवरी 2024 से जेल में है। ट्रायल में लंबा समय लगेगा। ऐसे में जमानत का लाभ दिया जाए।
सरकार ने कहा-आरोपी का आपराधिक रिकोर्ड
सरकार के एडवोकेट ने जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि
आरोपी ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर जेईएन भर्ती का पेपरलीक किया और कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर पहुंचाया था l आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। वह एसआई भर्ती सहित अन्य मामलों में शामिल रहा हैं। ऐसे में उसे जमानत नही दी जानी चाहिए।

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