जयपुर। उदयपुर में 12 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए दलाल के बयानों से भ्रष्टाचार के घेरे में आने और तबादला होने से एक दिन पहले प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा के साइन से एक आदेश दिया गया। इस आदेश में भूखंड के साथ कब्जाई भूमि पर डीएलसी का दस प्रतिशत वसूल करने को कहा गया है। यह आदेश कुंजीलाल मीणा ने 15 मई को निकाला है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कुंजीलाल मीणा और डॉ. जोगाराम के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में मूल भूखंड के स्वामी को भूखंड से अधिक कब्जे की जमीन के आवंटन से संबंधित इस आदेश से भी विवाद हो सकता है। लेकिन आदेश के अनुसार मूल भूखंड के अतिरिक्त कब्जे की भूमि के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत या 300 वर्गमीटर तक में जो भी कम हो, उसका आवंटन किया जा सकेगा।
इसकी राशि आरक्षित दर की 10 प्रतिशत या डीएलसी दर की 10 प्रतिशत में जो भी कम हो, वसूली जाएगी।
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