जयपुर। सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट, कोटा ने गुरूवार को राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल, कोटा के तत्कालीन प्रबंधक ओमप्रकाश बंसल को पद का दुरूपयोग कर अवैध वसूली के आरोप में एवं आनन्द थैली भण्डार, कोटा के मालिक श्रीचन्द मालकानी को 6-6वर्ष का कठोर कारावास एवं दोनों को 10 लाख 50 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिरीक्षक वी.के. सिंह ने बताया कि एसीबी में यह शिकायत मिली थी कि ओमप्रकाश बंसल तत्कालीन प्रबंधक राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल, कोटा द्वारा पद का दुरूपयोग करते हुये अवैध वसूली की जा रही है, इस पर तत्कालीन पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा श्री सलेम मोहम्मद ने जेडीबी कॉलेज के पास ओमप्रकाश बंसल तत्कालीन प्रबंधक के स्कूटर को रोककर आकस्मिक चेकिंग की गयी, तो इनके ब्रीफकेस से 2 लाख20 हजार रूपये मिले। इस संबंध में इन्होंने संतोषजनक जवाब नही दिया। इसके बाद तफ्तीश के पश्चात एसीबी ने ओमप्रकाश बंसल, तत्कालीन प्रबंधक, श्रीचन्द मालकानी, फर्म मालिक एवं सत्यनाराण ठेकेदार के विरूद्ध मुकदमा नं0 41/2006 अन्तर्गत धारा 13(1)(डी)(ई), 13(2) पी.सी.एक्ट, 1988 व धारा201, 193, 196 व 120 बी. आई.पी.सी. में चार्जशीट बनाकर न्यायालय में पेश की थी।
सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट, कोटा में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल, कोटा के तत्कालीन प्रबंधक ओमप्रकाश बंसल एवं श्रीचन्द मालकानी ने बचाव के लिये जो न्यायालय में दस्तावेज पेश किये गये थे, जिन्हें न्यायालय ने गलत ठहराया एवं एसीबी कोर्ट, कोटा ने आज ओमप्रकाश बंसल एवं श्रीचन्द मलकानी प्रत्येक को 6-6 वर्ष का कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 10 लाख 50 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। साथ ही कोटा कलेक्टर को लिखित में न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि इनकी चल एवं अचल सम्पति से प्रत्येक से 10 लाख 50 हजार रूपये कुर्क करके वसूल करे और न्यायालय को 3 माह के अन्दर सूचित करे एवं तीसरे आरोपी सत्यनारायण, ठेकेदार की दौराने ट्रायल मृत्यु हो गई।
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