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प्रॉपर्टी डीलरों से मिले अफसरः फार्म हाउस की जमीन पर काटी आवासीय कॉलोनी, ले आउट प्लान भी मंजूर

Officials met with property dealers: Residential colony built on farmhouse land, layout plan also approved - Jaipur News in Hindi

गिरिराज अग्रवाल। जयपुर जेडीए के अफसर प्रॉपर्टी डीलरों और भूमाफियों से मिलीभगत करके अनाधिकृत कॉलोनियां विकसित करवाने में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला वाटिका रोड़ पर ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला का है। जहां फार्म हाउस के लिए 90बी हो चुकी जमीन पर तथ्यों को छिपाकर आवासीय कॉलोनी का ले आउट प्लान मंजूर कर दिया गया। खास बात यह है कि जेडीए के अफसर इतनी जल्दबाजी में हैं कि अपनी ही नोटशीट में ऊपर लिखी टिप्पणियों को नजर अंदाज करके प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खासखबर डॉट कॉम को मिली एक शिकायत के मुताबिक सांगानेर में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) जोन-14 के अफसरों ने अशोक मेहता नामक व्यक्ति ने पिछले दिनों जेडीए से निजी खातेदारी की योजना बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के अनुमोदित मानचित्र को रद्द करने का आग्रह किया था। शिकायत में कहा गया था कि यह योजना ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के खसरा नंबर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 एवं 80 में स्थित है।
इस जमीन की 6 नवंबर, 2007 को फार्म हाउस के लिए 90बी कराई गई थी। लेकिन, इसके बाद महावीर बिल्डकॉन प्रा. लि. के डायरेक्टर आर. पी. गुप्ता, अलका गुप्ता द्वारा एग्रीमेंट के आधार पर साल 2011 में आवासीय योजना श्रीमत बिहार बनाकर करीब 9 बीघा जमीन में भूखंड बेच दिए गए। कंपनी ने इसे निजी खातेदारी की जमीन बताकर पट्टे भी जारी कर दिए। अन्य व्यक्तियों को इन खसरा नंबरों की रजिस्ट्री करवाकर मौके पर बने रोड औऱ ब्ल़ॉक आदि हटा दिए गए।
शिकायत के मुताबिक इस संबंध में जेडीए थाने में एफआईआर संख्या 540/2013 भी दर्ज कराई गई। रामप्रकाश गुप्ता अलका गुप्ता भू माफिया घोषित हो चुके हैं। एफआईआर में चालान भी पेश हो चुका है, अलका गुप्ता आज भी जेल में है। इसी संबंध में मानसरोवर के शिप्रा पथ थाने में भी एफआईआर संख्या 425, 426, 427, 428 / 2017 दर्ज कराई हुई है।
आरोप है कि महीवार बिल्डकॉन के आर. पी. गुप्ता द्वारा बेचे गए भूखंडों के समय और वर्तमान में स्कीम के अलग-अलग नक्शे पेश किए गए हैं। जिससे मिलीभगत की बू आ रही है। इन शिकायतों के आधार पर जेडीए ने पहले जांच कराए जाने का फैसला किया था। फिर, उसी नोटशीट पर नक्शों को मास्टर प्लान के अनुरूप बताकर रद्द करने से इंकार कर दिया।
नोटशीट के मुताबिक इसके बाद उन्हीं खसरा नंबरों में आवासीय योजना बैंक ऑफिसर्स कॉलोनी के ले आउट प्लान अनुमोदन के लिए प्रकरण जेडएलसी की बैठक में रखा गया। इसमें बिंदु संख्या 3 पर बताया गया कि आवासीय योजना की आवेदित भूमि जोन में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार किसी अवाप्ति अथवा कोर्ट केस से प्रभावित नहीं है और मौके पर खाली पड़ी है। आवेदित भूमि की 90 बी की कार्यवाही 6 और 8 नवंबर, 2007 में ही होना बताया गया। जबकि उस समय 90 बी फार्म हाउस योजना के लिए की गई थी।
अब सवाल यह है कि जिस भूमि की 90 बी ही फार्म हाउस योजना के लिए हुई हो, उस पर आवासीय योजना बनाकर कॉलोनी कैसे काटी जा सकती है। आखिर जेडीए, के अफसरों ने कोर्ट केसेज पेंडिंग होने जैसे तथ्यों को नजरअंदाज क्यों किया। सीएम भजन लाल शर्मा लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के दावे कर रहे हैं। क्या इस प्रकरण की एसीबी से जांच कराई जाएगी, ताकि भोले-भाले लोगों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो।
आपत्तिकर्ता को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गयाः जोन उपायुक्त
इधर, इस मामले में जेडीए जोन 14 के उपायुक्त हेमंत गुप्ता का कहना है कि इस मामले में आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है। कोर्ट केसेज भले ही पेंडिंग है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई करने पर कोई स्टे नहीं है। इसलिए सारी कार्यवाही नियमानुसार की गई है। लेकिन, फार्म हाउस के लिए 90 बी हुई जमीन पर आवासीय कॉलोनी काटी जा सकती है या नहीं, इस सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
कोर्ट स्टे को भी नहीं माना, अफसर रिकॉर्ड देखने को तैयार नहींः मेहता
इधर, शिकायतकर्ता अशोक मेहता का कहना है कि जेडीए के अफसर जानबूझकर अपनी फाइल औऱ रिकॉर्ड देखने को तैयार नहीं हैं। जबकि सांगानेर कोर्ट ने आवासीय योजना में भूखंडों के हस्तांतरण. बेचान आदि पर स्टे दिया हुआ है। जेडीए की फाइल में सबकुछ उपलब्ध है। मेहता ने कहा कि इस आवासीय योजना में भूखंडों का डबल बेचान किया गया है, उस पर भी जेडीए के अफसर गौर करने को तैयार नहीं हैं। तमाम शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। अब उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को की है।

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