जयपुर,
6 नवम्बर। परिवहन विभाग द्वारा राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र
योजना (ऑनलाइन)-2017 की धारा 23 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में प्रदूषण
नियंत्रण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं करवाने पर फीस के साथ ली जाने वाली
पेनल्टी राशि पर जयपुर में दो माह (3 जनवरी 2018) तक रियायत प्रदान कर दी
गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र अग्रवाल
द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार अभी उक्त पेनल्टी राशि के राजकोष में
जमा कराए जाने हेतु राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्टू्रमेन्ट्स
लिमिटेड (रील )द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान किए जाने की
कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आदेशानुसार राजस्थान मोटरयान प्रदूषण जांच
केन्द्र योजना (ऑनलाइन)-2017 4 अक्टूबर 2017 को लागू की जा चुकी है। इस
योजना की धारा 23 के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र को निर्धारित
समयावधि में नवीनीकरण नहीं करवाने पर निर्धारित फीस के साथ पेनल्टी राशि भी
देय होने का प्रावधान है। यह पैनल्टी राशि सम्बन्धित जिले के वाहन प्रदूषण
जांच केन्द्रों को ऑनलाइन किए जाने की तिथि से एक माह पश्चात् देय होने का
भी प्रावधान है। आरआईएल द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आवश्यक
प्रावधान किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण राजस्थान
मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना(ऑनलाइन)-2017 की धारा 23 के अन्तर्गत
देय पेनल्टी राशि की वसूली की अवधि को दो माह के लिए बढा दिया गया है। अब
जयपुर जिले में दिनांक 3 जनवरी 2018 तक बिना पेनल्टी के वाहनों की प्रदूषण
जांच केवल निर्धारित फीस देकर करवाई जा सकेगी।
प्रदूषण जांच की दरें निम्नानुसार होगी-
वाहन की श्रेणी दरें
पेट्रोल चलित दोपहिया वाहन 50 रुपये
तिपहिया वाहन (पेट्रोल/एल.पी.जी./सी.एन.जी.) 70 रुपये
चार-पहिया वाहन (पेट्रोल/एल.पी.जी./सी.एन.जी.) 70 रुपये
डीजल वाहन 100 रुपये
3 जनवरी 2018 के पश्चात् देय पेनल्टी की दरें निम्नानुसार होगी - एक माह तक एक माह से अधिक
दोपहिया वाहन 200/- 500/-
चौपहिया वाहन 500/- 1000/-
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