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प्रदेश की 535 कालोनियों को अधिसूचित किया, वैधानिक शुल्क आरक्षित दर का 5 फीसदी

Notification of 535 colonies of the state, 5 percent of statutory duty reserved rate - Jaipur News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक एमिनिटिज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर युनिसिपल एरियाज (स्पेशल प्रोविजनस) एक्ट, 2016 के अंतर्गत 535 विभिन्न कॉलोनियों की अधिसूचना को मंजूरी प्रदान कर दी है जिससे इन कालोनियों में अब आवश्यक सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इन 535 विभिन्न कॉलोनियों में से नगर निगमों में 254, नगर परिषदों में 100 और नगर पालिकाओं में 181 कालोनियां पड़ती हैं।
मुख्यमंत्री ने इन कॉलोनियों के निवासियों को पहले की तरह मनमाने ढंग से तथाकथित निर्धारित विकास शुल्क से राहत ही नहीं दी, बल्कि एक और बड़ी राहत प्रदान करते हुए वैधानिक शुल्क कलेक्टर दर के अनुसार केवल 5 प्रतिशत ही तय किया गया है, जिसका भुगतान करना होगा। उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम में 32 कालोनियां, फरीदाबाद में 9, करनाल में 23 और पानीपत में 29 (कुल 93) कालोनियों को पहले से ही नागरिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले नगर क्षेत्रों के रूप में घोषित किया जा चुका है।

राज्य की 200 से अधिक कालोनियों का अभी भी अध्ययन चल रहा है और जल्द ही निकट भविष्य में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में घोषित होने की संभावना है।

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Web Title-Notification of 535 colonies of the state, 5 percent of statutory duty reserved rate
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