जयपुर। स्कूलों की फीस बढ़ोतरी की लगातार शिकायतें आने पर शिक्षा विभाग ने अब इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के करीब 7 हजार निजी स्कूलों को फीस एक्ट का पालन नहीं करने के कारण
मान्यता समाप्ति का नोटिस थमाया गया है। उन्हें एक मौका देते हुए कहा गया
है कि या तो वे 7 दिन में स्कूल स्तरीय फीस कमेटी बनाकर कानून का पालन कर
लें वरना उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। नोटिस के दायरे में सभी निजी स्कूल हैं चाहे वे राजस्थान बोर्ड से संबद्ध
हो या सीबीएसई से। जयपुर में करीब साढ़े पांच सौ निजी स्कूलों को नोटिस
भिजवाया जा रहा है। विभाग को लगातार यह शिकायतें मिल रही थी कि प्रदेश के सात हजार से अधिक निजी स्कूलों
में अब तक भी फीस कमेटी नहीं बनी है। यह कमेटी 6 महीने पहले ही बन जानी
चाहिए थी, लेकिन जयपुर के विद्याश्रम स्कूल के अड़ियल रवैये के कारण मामले
ने तूल पकड़ लिया।स्कूल प्रबंधन ने फीस एक्ट का पालन नहीं करके
डीईओ को ही फीस एक्ट का पाठ पढ़ा दिया था। इससे गुस्साए शिक्षा निदेशक ने
पहले तो विद्याश्रम स्कूल को नियमों का पाठ पढ़ाते हुए 26 अप्रैल को
बीकानेर तलब कर लिया। साथ ही निर्देश दिया कि ऐसे सभी स्कूलों को नोटिस
दिया जाए जिसने अब तक स्कूल स्तरीय फीस कमेटी नहीं बनाई है। नोटिस में स्कूलों को 7 दिन में कानून का पालना करने का अवसर दिया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि विभाग की एनओसी के बाद ही उन्हें सीबीएसई या अन्य
बोर्ड की संबद्धता प्राप्त होती है। इसलिए वे राज्य सरकार के नियम और
अधिनियम का पालन करने के लिए बाध्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो विभाग
राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 और नियम 1993 के नियम 07
के तहत मान्यता समाप्त और एनओसी को निरस्त करने की कार्रवाई कर सकता है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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