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औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में खाली भूखण्डों के लिए आवंटियों को नोटिस जारी : उद्योग मंत्री

Notice issued to allottees for vacant plots in Industrial Area Didwana: Industry Minister - Jaipur News in Hindi

जयपुर। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में खाली पड़े भूखण्डों के आवंटियों को निगम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। आवंटियों द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में पानी, बिजली की उपलब्धता एवं डंपिंग यार्ड की समस्या के समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना को 2017 में पानी की कमी के चलते सेमी डेवलप्ड क्षेत्र घोषित किया गया था। वर्तमान में यहां खाली 47 भूखण्ड हैं एवं 58 भूखण्डों पर उत्पादन चालू है। इससे पहले विधायक यूनुस खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि औद्यो गिक क्षेत्र, डीडवाना की स्थापना वर्ष 1998 में 31.38 हैक्टेयर भूमि पर की गयी है। इसमें 124 भूखण्ड नियोजित किये गये है। औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन वर्ष 2005-06 से शुरू किया गया था। उक्त औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित सभी भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है। उन्होंने आवंटित भूखण्डों का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखा।
राठौड़ ने कहा कि रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आवंटन रीको भू-निपटान नियम (RIICO Disposal of Land Rules), 1979 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 3 के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि डीडवाना औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्डों का आवंटन तत्समय प्रचलित नियम के अनुसार किया गया है।
उद्योग मंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र, डीडवाना को वर्ष 2017 को अर्धविकसित (Semi Developed) घोषित किया गया था। निगम नियमानुसार औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूखण्डों पर आवंटन की तिथि अथवा विकसित/अर्धविकसित घोषित करने की तिथि (जो भी बाद में हो) से 03 वर्ष में उद्यमियों को भूखण्ड पर निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में 58 भूखण्ड उत्पादनरत है, 18 भूखण्ड निर्माणाधीन है, 1 भूखण्ड, भूमि की कीमत जमा न करवाने के कारण नियमानुसार निरस्त किया जा चुका है एवं 47 भूखण्ड रिक्त हैं।
उद्योग मंत्री ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना में रिक्त पड़े भूखण्डों के आवंटियों को निगम द्वारा नियमानुसार कारण बताओं नोटिस जारी किये गये हैं। आवंटियों द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने एवं प्राप्त जवाब संतोषप्रद होने पर रीको भू-निपटान नियम, 1979 के अन्तर्गत धारण प्रभार शुल्क (Retention Charges) के भुगतान पर सक्षम स्तर से समयावधि विस्तार स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि आवंटी द्वारा जवाब नहीं दिये जाने अथवा असंतोषप्रद पाये जाने पर भूखण्डों के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।

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Web Title-Notice issued to allottees for vacant plots in Industrial Area Didwana: Industry Minister
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