जयपुर,। जयपुर शहर में जोन-1 से 8 तक के क्षेत्र में 29 कोचिंग संस्थाएं एवं रूफटाॅप रेस्टोरेंट्स को शुक्रवार को भी जारी किये नोटिस। अब तक 182 कोचिंग संस्थानओं एवं रूफटाॅप रेस्टोरेंटों को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी किये जा चुके हैं। इनमें 117 कोचिंग संस्थान एवं 65 रूफटाॅप रेस्टोरेंट शामिल है। इन्हें जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया जा रहा हैं । ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि जेडीए द्वारा जोन-9 से 14 तथा पीआरएन उत्तर व दक्षिण में स्थित कोचिंग संस्थानों एवं रूफटाॅप रेस्टोरेंटों का सर्वे किया जा रहा है जिनको नियमों का उल्लघंन करने पर नोटिस जारी कर जविप्रा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुम्बई में वर्ष 2017 में रूफटाॅप रेस्टोरेंट तथा सूरत में मई-2019 में कोचिंग संस्थान में भीषण आगजनी से हुई जनहानि की घटना तथा टैªफिक कन्ट्रोल बोर्ड में जयपुर शहर में पार्किंग अनुपलब्धता व पर्यापता से यातायात अवरूद्ध होने की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए जेडीए द्वारा सुरक्षा मापदण्डों की पालना के संबंध में सर्वे कर सूचना एकत्रित करने का निर्णय लिया गया। कोचिंग संस्थानों के संबंध में नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र जारी कर मानक निर्धारित किये गये हैं। जविप्रा की बिना सक्षम स्वीकृति/अनुमति के आवासीय भवनों में संचालित होने वाले, सैटबैक व बायलाॅज का उल्लघंन करने वाले तथा आपदा प्रबन्धन की दृष्टि से अग्निशमन, प्रवेश-निकास की व्यवस्था तथा पार्किंग की व्यवस्था आदि के संबंध में नियमों का उल्लघंन करने वाले कोचिंग संस्थान व रूफटाॅट रेस्टोरेंट पर कार्यवाही की गई।
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