जयपुर। उपखंड मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (दक्षिण) बिरदीचन्द गंगवाल ने वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007 के तहत अपनी माता को भरण-पोषण राशि नहीं देने पर अजमेर रोड स्थित सुमन विहार निवासी संजय की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
उपखंड मजिस्ट्रेट ने बताया कि संजय को अपनी माता विद्यादेवी को भरण-पोषण की राशि देने के लिए आदेश दिए गए थे, परंतु उनके द्वारा उपखंड आदेशों की पालना नहीं की जा रही थी और नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हो रहा था। इस पर उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं।
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