अजमेर। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने कहा कि प्रदेश में नोन ज्यूडिशियल स्टांप की कोई कमी नहीं है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने कहा कि स्टांप वेंडर अगर कमी बताकर अधिक राशि वसूल रहे हैं तो उसकी शिकायत अतिरिक्त महानिरीक्षक उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को करें। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अतिरिक्त महानिरीक्षक रेणु जयपाल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य के कोष में 50 100 रुपए के स्टांप पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं। इसके अलावा जरूरत के अनुसार एडहेसिव स्टांप भी कोषालय में काफी मात्रा में है।
स्टांप राशि पर बीस प्रतिशत सरचार्ज अतिरिक्त देय होता है। जैसे 50 रुपए के स्टांप पर 10 रुपए जोड़कर कुल 60 रुपए, 100 रुपए के स्टांप पर 20 रुपए जोड़कर कुल 120 रुपए की राशि से अधिक नहीं ली जा सकती है। अगर कोई स्टांप वेंडर स्टांप शुल्क सरचार्ज से अधिक राशि लेता है तो उसकी शिकायत अतिरिक्त महानिरीक्षक जयपुर में उप महानिरीक्षक को फोन पर भी की जा सकती है।
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