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कार और हल्के भारी वाहनों के लिए कामर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं

No need of commercial license for cars and light heavy vehicles - Jaipur News in Hindi

जयपुर। अब कार और हल्के भारी वाहनों के लिए कामर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों को पत्र भेज दिया। पत्र मिलने के बाद परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त (नियम) आरसी यादव ने इसे लागू करने के लिए आरटीओ-डीटीओ निर्देश जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में लाइट मोटर व्हीकल्स (LMV) की श्रेणी में आने वाले कॉमर्शियल वाहनों को ड्राइवर प्राइवेट लाइसेंस से भी चला सकेगा। LMV श्रेणी के कामर्शियल वाहनों को चलाने के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।

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Web Title-No need of commercial license for cars and light heavy vehicles
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