जयपुर। विभिन्न सैल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स व सब रिटेलर्स और दुकानदारों को बिना ग्राहक की वैध पहचान और पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बिना सिम कार्ड, सैल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन नहीं दिये जाएं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त वृत कोतवाली सुमित कुमार द्वारा जयपुर महानगर (उत्तर) के वृत्त कोतवाली क्षेत्र (थाना कोेतवाली, जालुपुरा, संजय सर्किल एवं नाहरगढ़ रोड़़) में लोक-शांति एवं लोक-व्यवस्था की सुरक्षा हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत पाबन्दी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में यह कहा गया है कि विभिन्न सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के रिटेलर्स एंव सब- रिटेलर्स द्वारा दूसरो के नाम से व छद्म नाम के कूटरचित पहचान-पत्रों के आधार पर भी बिना भैतिक सत्यापन के मोबाईल कनेक्शन व सिम कार्ड जारी किये जा रहे हैं।
इन कम्पनियों से समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी व आंतकवादी तत्वों द्वारा अपने आपराधिक मंसूबों की पूर्ति हेतु कनेक्षन व सिम कार्ड प्राप्त कर इनका प्रयोग अवांछित कार्यों व अपराधों में करने की आसूचानाये भी प्राप्त हुई है। कूटरचित पहचान-पत्रों के आधार पर दूसरों के नाम से व छद्म नाम जारी सेल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन व सिम का प्रयोग आतंकवादी वारदातो को अजांम देने में भी किये जाने की पूर्ण संभावना है।
इसे देखते हुए ही धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत विभिन्न सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के रिटेलर्स एंव सब-रिटेलर्स एंव ऐसे दूसरे सभी दुकानदारो को पाबन्द किया गया है कि ग्राहक को वैध पहचान तथा पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किये बिना कोई सेल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्शन व सिम कार्ड जारी नहीं करेंगे। रिटेलर्स, सब रिटेलर्स एंव ऐसे दुकानदार द्वारा बेची गई सिम कार्ड की कम्पनी का नाम आई.डी. नम्बर सहित सिम कार्ड के क्रेता का पूर्ण विवरण नाम पिता का नाम पूर्ण स्थाई व वर्तमान पता बेसिक फोन नम्बर पूर्व मे प्रयोग किये जा रहे सेल्यूलर मोबाईल फोन कनेक्षन नम्बर तथा सिम जारी करने के लिये प्राप्त दस्तावेजो की पूर्ण सूचना रखेंगे।
समस्त सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियां अपना सेल्यूलर मोबाईल फार्म नम्बर व सिम जारी करने का रिकार्ड तथा रिटेलर्स व सब रिटेलर्स एंव दुकानदार प्रीपेड/ पोस्टपेड मोबाईल कनेक्शन की बिक्री की दैनिक सूचना रजिस्टर में संधारित कर 05 साल तक उक्त रिकार्ड को सुरक्षित रखेंगे तथा जाॅच ऐजेन्सियो द्वारा मांगने पर उक्त रिकार्ड को अविलम्ब उपलब्ध करवायेंगे।
आदेशों में नागरिको को सिम कार्ड केवल उसके पासपोर्ट व वीजा की आई.डी. पर ही देने तथा वह विदेशी नागरिक जिस होटल, गेस्ट हाउस,धर्मशाला इत्यादि मे रूका हुआ है उसकी भी आई.डी. प्रुफ लेने के निर्देश दिये गये हैं। इस आदेश का व्यतिक्रम/अवहेलना करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जा सकेगा।
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