जयपुर। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 30 अप्रेल तक प्रदेश के 9 शहरी क्षेत्रों में रात 8 बजे से सुबह 6बजे तक तथा उदयपुर में शाम 6 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू कर इसकी कड़ाई से पालना तथा सभी जिलों में कंटेनमेंट जोन चिन्हित कर उनमें जीरो मोबिलिटी सुनिश्चित करनेका निर्णय लिया है। इसके साथ ही शहरी इलाकों से लगते ग्रामीण क्षेत्रों में 9वीं कक्षा तक के स्कूलों में नियमित कक्षाओं का संचालन बंद रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
प्रदेश स्तर पर कोरोना स्टेट वाॅररूम तथा सभी जिलों में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम सहित 181 हेल्पलाइन को चौबीसों घंटे फिर से कार्यशील करने, संक्रमण की पांच प्रतिशत से अधिक पाॅजीटिविटी रेट वाले क्षेत्रों मेंटेस्टिंग बढ़ाने,हैल्थ प्रोटोकाॅल की पालना के लिए एनसीसी, एनएसएस, स्काॅउट एण्ड गाइडस की वाॅलन्टियरके रूप में सेवाएंलेने,कोविड प्रोटोकाॅल के उल्लंघन परसंयुक्त टीमों की कार्रवाईबढ़ानेतथा सीमावर्ती जिलों में राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों की नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्टके लिए बनाई गई चेकपोस्टों को अधिक सुदृढ़ करने जैसे कडे़ कदम उठाए गए हैं।
वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जीरो मोबिलिटी, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंगतथा होम आइसोलेशन की पालना सुनिश्चित करें।
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