रेलवे अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड के सर्कुलर में आरक्षित कोचों के यात्री
अब रात 10 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक ही सो सकते हैं, ताकि अन्य लोगों को
सीट पर बाकी बचे घंटों में बैठने का मौका मिले। इससे पहले सोने का
आधिकारिक समय रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक था। फिलहाल कुछ निश्चित
यात्रियों को छूट दी गई है। इनमें बीमार, दिव्यांग और गर्भवती महिला यात्री
शामिल हैं। ये भी पढ़ें - यहां अंतिम विश्राम के लिए भी नहीं मिलती जगह
इस बारे में सीपीआरओ, रेलवे तरुण जैन ने कहा कि इस नई व्यवस्था से सीट को
लेकर यात्रियों में विवाद नहीं हो सकेगा। टीटीई को भी अनुमति वाले समय से
अधिक सोने से संबंधित विवादों को सुलझाने में आसानी होगी।
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