जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय
मंत्रिमंडल ने संविधान आदेश (सीओ) 114 तिथि 12 फरवरी, 1981 को रद्द करके और नया संविधान आदेश लागू करके भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों
की घोषणा को अपनी मंजूरी दे दी है।
नया संविधान आदेश लागू
होने से राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के लोगों को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ मिलना
सुनिश्चित होगा। राजस्थान सरकार ने भारत
के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राजस्थान
राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।
लाभार्थीः
राजस्थान के बांसवाड़ा, डुंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा उदयपुर के आंशिक
क्षेत्रों, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली तथा सिरोही जिलों में रहने
वाले अनुसूचित जनजाति के लोग भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत उपलब्ध सुरक्षात्मक उपायों का लाभ प्राप्त
करेंगे। राजस्थान राज्य में
अनुसूचित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बांसवाड़ा, डुंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले, नौ सम्पूर्ण तहसीलें, एक सम्पूर्ण ब्लॉक तथा उदयपुर, राजसमंद, चितौडगढ़, पाली और सिरोही जिलों के 727 गांवों को कवर करने वाली 46 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी। अनुसूचित क्षेत्रों की
घोषणा के मद में अतिरिक्त धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कारगर तेज विकास
के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में अधिक फोकस के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की
वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत जनजातीय उप-योजना (नया नामकरण जनजातीय उप-योजना) का
हिस्सी होगी।
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