जयपुर । ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्रदेश की नगरीय निकाय क्षेत्रों में आयोजित होने वाले ऐसे समारोह जिनमें सौ या सौ से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, के आयोजको (होटल, रेस्टोरेन्ट, विवाह स्थल, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि) को समारोह आयोजन से तीन दिवस पूर्व अपने क्षेत्र की स्थानीय निकाय से समारोह आयोजन की अनुमति लेनी होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह जानकारी स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने दी।
शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग सिद्धार्थ महाजन ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 की पालना सख्ती से करवायी जाने के निर्देश दिये। उन्होनें कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्रदेश की नगरीय निकाय क्षेत्रों में आयोजित होने वाले ऐसे समारोह जिनमें सौ या सौ से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे, के आयोजको (होटल, रेस्टोरेन्ट, विवाह स्थल, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि) को समारोह आयोजन से तीन दिवस पूर्व अपने क्षेत्र की स्थानीय निकाय से समारोह आयोजन की अनुमति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त आयोजक को आयोजन स्थल पर कचरे के पृथ्थक्कीकरण के लिए आवश्यक प्रबन्ध करते हुये पृथ्थक्कीकृत कचरे को स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित स्थल तक पहुॅचाना होगा या सम्बन्धित संग्रहणकर्ता को सौंपना होगा। सम्बन्धित स्थानीय निकाय समारोह आयोजनकर्ता से निर्धारित यूजर चार्जेज भी वसूल करेगी।
उन्होनें कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोई भी संस्थान 100 किलो से अधिक कचरा प्रतिदिन उत्पादित करता है, तो उसका निस्तारण संस्थान को कम्पोस्ट मशीन लगाकर स्वयं करना होगा। उन्होने निर्देश दिये कि स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों, वाणिज्यिक स्थलों, सब्जी मण्डियों, होटल्स, रिसोर्ट्स आदि में कम्पोस्टिंग मशीनें लगवाकर कचरे से खाद्य बनाने का कार्य करवाकर कचरे का निस्तारण करवायेंगी, साथ ही छोटी नगर पालिकाएॅ अपने क्षेत्र में कचरे के निस्तारण के लिये कम्पोस्टिंग मशीन लगायेंगी।
उन्होनें सभी नगरीय निकायों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित विवाह स्थलों, वाणिज्यिक स्थलों, सब्जी मण्डियों, होटल्स, रिसोर्ट्स, हाॅस्टल, निजी अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्रों आदि को सूचीबद्ध करते हुये कचरा उठाने का शुल्क (यूजर चार्जेज) वसूल करें। उन्होनें यह भी कहा कि विवाह स्थलों व अन्य समारोह स्थलों से यूजर चार्जेज प्रति समारोह निर्धारित करते हुये वसूल किया जाये। यूजर चार्जेज वसूली की जिम्मेदारी सम्बन्धित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की होगी। उन्होनें नगरीय निकायों में स्थित कचरा डम्पिंग साईट्स (कचरागाह) पर रेग पिकर्स को उनकी एसोएिसशन के माध्यम से ले जाने के निर्देश भी दिये। जिससे वे कचरे का पृथ्थक्कीकरण कर उपयोगी कचरे को निकाल कर पुनः उपयोग में ले सके।
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