जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में
बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना
के ओमिक्रोन वैरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई।
दुनिया के 116 देशों और देश के कई राज्यों में कोरोना एवं ओमिक्रोन वैरिएंट
के तेजी से बढ़ते केसों के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद् ने भारत सरकार के
दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव तथा जीवन रक्षा के
लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बैठक
में मंत्रिपरिषद् ने संक्रमण के फैलाव को देखते हुए प्रदेश में रात्रि 11
बजे से प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू की प्रभावी पालना कराए जाने का
निर्णय लिया है। साथ ही, मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट
बिहेवियर की सख्ती से पालना कराए जाने पर जोर दिया। साथ ही मंत्रिपरिषद् ने
31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने तथा प्रदेश
में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति व्यक्त की। मंत्रिपरिषद्
ने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को 31 जनवरी के बाद
सार्वजनिक एवं अधिक जन समूह वाले स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाए।
मंत्रिपरिषद् ने इस संबंध में निम्न
निर्णय लिए हैं -
वैक्सीनेशन की अनिवार्यता
विशेषज्ञों
की राय के अनुसार जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उनमें
कोरोना के नये वैरिएंट (ओमिक्रॉन) से संक्रमण का खतरा बहुत कम है और
संक्रमित होने पर इसका असर कम देखा गया है।
•
समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विद्यालय/कोचिंग संस्थान के शैक्षणिक एवं
अशैक्षणिक स्टाफ, 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं एवं संस्थान
आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक को वैक्सीन की दोनों डोज
अनिवार्य रूप से लगानी होगी। • समस्त राजकीय कार्मिकों से अपेक्षा है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज आवश्यक रूप से लगवा लें।•
प्रदेश के समस्त सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के
व्यक्तियों, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, के लिए
रात्रि 10ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। • समस्त प्रकार के
ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान रात्रि 10ः00 बजे तक केवल उन
व्यक्तियों हेतु अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा
ली हो।• समस्त मॉल्स/दुकानें एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों
को रात्रि 10ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी एवं समस्त कार्मिकों से
अपेक्षा है कि वे कोविड की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवा लें। इसके साथ
ही स्क्रीनिंग की सुविधा, मास्क का उपयोग एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार
की अनुपालना करना अनिवार्य होगा।• सम्बन्धित संस्था प्रधान/अन्य
संस्थानों के संचालकों/मार्केट एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय
प्रमुख स्वयं/स्टाफ/कार्मिकों के वैक्सीन की दोनों डोज 31 जनवरी, 2022 तक
अनिवार्य रूप से लगवाना सुनिश्चित करावें एवं कार्यालय के सदृश्य स्थान पर
यह घोषणा भी लगाये कि स्वयं एवं स्टाफ द्वारा दोनों वैक्सीन डोज लगाई जा
चुकी है।• 31 जनवरी, 2022 के पश्चात् इन स्थानों पर डबल डोज
वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमत किया जायेगा तथा कहीं भी उल्लंघन पाये जाने
पर संबंधित संस्था प्रधान/अन्य संस्थानों के संचालकों/मार्केट
एसोसिएशन/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध प्रशासन द्वारा
नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।समारोह आयोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश•
सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद
सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक
समारोह/त्योहारों/शादी-समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने
की अनुमति होगी। उक्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की
संख्या 200 से अधिक होने पर इसकी पूर्व अनुमति जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति ऎसा कायक्रम करने
पर जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति होंगे, उनमें आयोजकों एवं सभा स्थल संचालक
पर 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा।अन्य दिशा-निर्देश•
प्रदेश में नए कोविड वैरिएंट के संक्रमण को रोकने हेतु जयपुर इंटरनेशनल
एयरपोर्ट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की कोविड टीम द्वारा विदेश से
आने वाले यात्रियों की सूचना ऑनलाईन पोर्टल SSO→login→COVID 19
STATISTICS→District Quarantine Statistice (Form-4) के माध्यम से इन्द्राज
करने के साथ ही उक्त सूचना संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को
प्रेषित करनी होगी, ताकि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा क्वारंटीन
नियमों/कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना की निगरानी सुनिश्चित हो सके।•
सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 05ः00 बजे से रात्रि 11ः00 बजे तक अनुमत
होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।•
रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत
होगी। टेक अवे एवं रेस्टोरेन्ट में बैठाकर खिलाने की सुविधा, बैठक
क्षमतानुसार प्रतिदिन रात्रि 10ः00 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना
सुनिश्चित करते हुए अनुमत होगी।• कोविड के प्रसार को रोकने हेतु सघन रोकथाम और समूहों/क्षेत्रों में सक्रिय निगरानी की जानी चाहिए।•
राज्यों से सटे जिलों द्वारा स्थापित सीमा चौकियों पर सख्त निगरानी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी
परिपत्र/दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।• आमजन द्वारा
कोविड उपयुक्त व्यवहार एवं टीकाकरण की दोनों डोज के साथ-साथ मास्क का
अनिवार्य उपयोग, सेनेटाइजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित
वेंटिलेशन का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।• प्रदेश में 3 जनवरी,
2022 से समस्त सिनेमा हॉल/थियेटर/मल्टीप्लेक्स/ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी
हेतु उपलब्ध स्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज
लिये हुए व्यक्तियों के लिए अनुमत होगा।• संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू यथावत् जारी रहेगा।•
नववर्ष के उपलक्ष्य में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को रेस्टोरेन्ट््स का
संचालन 02.30 घण्टे अतिरिक्त (रात्रि 10ः00 बजे से 12ः30 बजे तक) किया जा
सकेगा एवं रात्रिकालीन कफ्र्यू में 2 घण्टे (रात्रि 11ः00 बजे से 01ः00 बजे
तक) की छूट रहेगी। • यह निर्णय तत्काल रूप से लागू होंगे।•
उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की
धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई
सुनिश्चित करेंगे।
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