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जयपुर जिले में नीम हकीमों एवं झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा क्लिनिक चलाने के विरूद्ध कार्यवाही

बिना पंजीकरण के आयुर्वद पद्धतियों में चिकित्सा अभ्यास कर रहे व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की धारा-17 (4) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कार्य जिला आयुर्वेद अधिकारी के अधिन अधिकारीगण संपादित करते समय इंडियन मेडिकल बोर्ड राजस्थान, जयपुर से पंजीकृत व्यक्ति को अनावश्यक असुविधा ना होना सुनिश्चित करेगें।

औषधियों का स्टॉक विक्रय हेतु पाये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत स्टॉक जब्त कर संबंधित क्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अभिरक्षा हेतु आदेश प्राप्त करने कार्य कर औषधि नियंत्रण अधिकारी के अधिकारीगण संपादित करेंगे साथ ही इस अधिनियम के तहत नीम हकीमों को अनाधिकृत रूप से औषधियों की सप्लाई करने वाले व्यक्यितों/फर्मो के नाम व पते रिकार्ड करेगे ताकि उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जा सके।

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Web Title-Neem hakimas and zodiacal doctors in Jaipur district Proceeding against running a clinic
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