जयपुर। जयपुर जिले में नीम हकीमों एवं झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा क्लिनिक चलाने के विरूद्ध कार्यवाही के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जिला कलक्टर जगरूप सिंह यादव ने बताया कि नीम हकीमों एवं झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा क्लिनिक चलाने के विरूद्ध कार्यवाही के लिए गठित कमेटी में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, उपखण्ड पुलिस अधिक्षक, वृत्त अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला आयुर्वेद अधिकारी तथा औषधि नियत्रंण अधिकारी होगें।
यह गठित टीम अवैध चिकित्सकों के विरूद्ध आधुनिक चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 15 (2) एवं भारतीय दण्ड सहीता की धारा 411, 420 के तहत संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कार्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण संपादित कर सकेेंगे।
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