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नरेश मीणा की जमानत रद्द, टोंक एससी-एसटी कोर्ट ने शर्तों के उल्लंघन को माना आधार

Naresh Meenas Bail Cancelled; Tonk SC/ST Court Cites Violation of Conditions - Jaipur News in Hindi

दिनेश तोमर जयपुर। उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम से कथित थप्पड़ मारने, आगजनी और हिंसा से जुड़े मामले में नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली जमानत सोमवार को टोंक की एससी-एसटी कोर्ट ने रद्द कर दी। अदालत ने माना कि जमानत की जिन शर्तों पर राहत दी गई थी, उनका पालन नहीं किया गया।
यह मामला नगरफोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 166/2024 से संबंधित है। पुलिस ने विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) के माध्यम से अदालत में जमानत निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया था। अदालत ने पुलिस की दलीलों से सहमति जताते हुए जमानत रद्द करने का आदेश दिया।
जमानत रद्द होने के बाद नरेश मीणा ने न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आदेश की प्रति मिलने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
मीणा ने आरोप लगाया कि झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत बच्चों के परिजनों से मिलने जाने के दौरान हुई उनकी गिरफ्तारी को पुलिस ने हाईकोर्ट की जमानत की शर्तों का उल्लंघन बताते हुए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि पीड़ित परिवारों से मिलना जमानत का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए और इस मामले में पुलिस ने अदालत को गुमराह किया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के मुद्दे उठाने के कारण उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है।
वहीं, सरकारी पक्ष ने अदालत में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित जमानत की शर्तों का पालन नहीं किए जाने के कारण जमानत निरस्त करने का अनुरोध किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

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Web Title-Naresh Meenas Bail Cancelled; Tonk SC/ST Court Cites Violation of Conditions
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