• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 1

26 दिसंबर से प्रदेश भर में जोड़े जाएंगे पात्र मतदाताओं के नाम

Name of eligible voters will be added from across the state from December 26 - Jaipur News in Hindi

जयपुर। प्रदेश के ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूरी हो गई है और उनका नाम मतदाता सूची नहीं है। ऐसे सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्वाचन विभाग प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 26 दिसम्बर को किया जाएगा, जबकि दावे एवं आपत्तियां 26 दिसम्बर से 25 जनवरी तक प्राप्त किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा या स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर 12 जनवरी और 19 जनवरी, 2019 को पठन और सत्यापन किया जाएगा। कुमार ने बताया कि राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की विशेष तिथियां 13 जनवरी और 20 जनवरी तय की गई है। दावे और आपत्तियों का निस्तारण 11 फरवरी से पूर्व किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डेटाबेस को अपडेट करना, फोटोग्राफ मर्ज करना, कन्ट्रोल टेबलस् को अपडेट करना एवं पूरक (सप्लीमेंट्स) की तैयारी एवं मुद्रण का कार्य 18 फरवरी से पूर्व करना होगा, वहीं मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन 22 फरवरी, 2019 (शुक्रवार) को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अर्हता दिनांक 1 जनवरी, 2019 के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस अवधि के दौरान के अर्हता पूरी करने वाले नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं और जिनके नाम में कोई संशोधन या कमी है वे भी दुरुस्त करवा सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी से सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बूथ लेवल एजेंटों की मदद से अधिकाधिक नाम जुड़वाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि बीएलओ की मदद से दोहरे नामों और दोहरी प्रविष्टियों को भी चिन्हित करें ताकि ऐसे नामों का वैरीफिकेशन कर हटाया जा सके। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जिनका नाम भी एक से अधिक जगह मतदाता सूची में दर्ज में वे अपना नाम एक जगह हटाने का प्रार्थना पत्र भी बीएलओ को दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक ही मतदाता का दो जगहों पर नाम होने पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान की योग्यता रखने वाले ऐसे भारतीय नागरिक जो 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 6 में आवेदन कर बीएलओ को प्रस्तुत करें। ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या अन्यत्र स्थानान्तरित हो गए हैं, ऐसे नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 तथा मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टि के संशोधन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन बीएलओ को प्रस्तुत करें। इसके अलावा एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र से दूसरे मतदान केन्द्र के क्षेत्र में निवासरत मतदाता अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रारुप 8-क में आवेदन पत्र संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-Name of eligible voters will be added from across the state from December 26
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: chief election officer anand kumar, chief election officer, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, jaipur news, jaipur news in hindi, real time jaipur city news, real time news, jaipur news khas khabar, jaipur news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:
स्थानीय ख़बरें

राजस्थान से

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

वेबसाइट पर प्रकाशित सामग्री एवं सभी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
Copyright © 2026 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved