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धोखाधड़ी में मुरारी लाल मीणा को 7 साल का कठोर कारावास, 4.3 लाख रुपए का जुर्माना

Murari Lal Meena sentenced to 7 years rigorous imprisonment and a fine of Rs 4.3 lakh for fraud - Jaipur News in Hindi

खास खबर। जयपुर जयपुर स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 1 सितंबर 2026 को बैंक धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पंजाब नेशनल बैंक में समाहित) के तत्कालीन विशेष सहायक मुरारी लाल मीणा को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 4,30,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दोषी मुरारी लाल मीणा राजस्थान के दौसा जिले में स्थित लालसोट शाखा में विशेष सहायक के पद पर कार्यरत था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यह मामला 20 दिसंबर 2017 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, लालसोट शाखा द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के आधार पर दर्ज किया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त मुरारी लाल मीणा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेईमानी और अनधिकृत तरीके से "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" (अदेय प्रमाण पत्र) जारी किए। ऋण की देनदारियां बकाया होने के बावजूद जारी किए गए इन फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए बंधक रखी गई संपत्तियों और प्रतिभूतियों (मॉर्गेज सिक्योरिटीज) को मुक्त करवा दिया गया। इस आपराधिक कृत्य के चलते 25 अलग-अलग ऋण खातों में बैंक को कुल 83,69,495 रुपये का सीधा वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया।
सीबीआई ने मामले की गहन जांच पूरी करने के बाद 28 अगस्त 2019 को अभियुक्त मुरारी लाल मीणा के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। इसके पश्चात 23 जनवरी 2024 को अदालत द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध औपचारिक आरोप तय किए गए। मुकदमे की संपूर्ण सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह दंडात्मक सजा सुनाई।

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Web Title-Murari Lal Meena sentenced to 7 years rigorous imprisonment and a fine of Rs 4.3 lakh for fraud
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