जयपुर । राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत यह गाइड लाइन जारी की गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
1. स्पोर्ट्स कॉन्पलेक्स खुलेंगे लेकिन केवल खिलाड़ी और कोच, स्टाफ को अनुमति
2. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या क्लब हाउस में नहीं खुलेंगी कैंटीन
3. रेस्टोरेंट्स ,खाद्य पदार्थ की दुकानें खुलेंगी
4. नाई की दुकान ,सैलून, ब्यूटी पार्लर भी खुलेंगे
5. पान, गुटखे पर रहेगी रोक जारी
6. रेड जोन में ऑटो बस रहेंगी बंद
7. ऑरेंज जोन में ऑटो ,बस आदि चलेंगे
8. ग्रीन जोन में ऑटो, बस सेवा शुरू होंगी
9. रेड जोन में शिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे
10. किसी भी तरह के आयोजनों पर रेड जोन में रहेगी पाबंदी
11. ऑरेंज ज़ोन में ऑटो ,बस शर्तों के साथ चलेंगे
12. ग्रीन जोन में भी ऑटो बस सेवा होंगी शुरू
13. ग्रीन जोन में स्पोर्ट्स कॉन्प्लेक्स खुलेंगे
पूरी गाइडलाइन देखने के लिए यहां क्लिक करें
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