जयपुर। प्री- 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स जिन्होंने अभी तक पेंशन संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किये है वे 30 सितंबर, 2019 तक आवेदन कर सकते है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के निदेशक सुल्तान सिंह ने बताया कि राज्य में एक जनवरी, 1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन रिविजन के लिए पेंशन विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में अपने आवेदन 30 सितंबर, 2019 तक कर सकतें है।
उन्होंने बताया कि राज्य में ऎसे कार्मिक एक जनवरी, 1991 एवं उसके पश्चात् 31 दिसम्बर, 2015 तक के सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स, पेंशन रिविजन के लिए अपने आवेदन संबंधित कोष कार्यालय में 30 सितम्बर, 2019 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दें।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी प्री-2016 के पेंशनर्स को राज्य सरकार ने प्री एक जनवरी 2016 के पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन संशोधन के लिए 6 जून 2018 एवं 5 अक्टूबर 2018 को मेमोरेण्डम जारी किया था जिनके अनुसार एक जनवरी 1991 से पूर्व सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन रिविजन का कार्य पेंशन विभाग के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तथा एक जनवरी 1991 से 31 दिसम्बर 2015 तक सेवानिवृत पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन रिविजन का कार्य संबंधित कोष कार्यालय के द्वारा संपादित किया जा रहा है।
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