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जयपुर। पुलिस थाना कालवाड़ ने 80 वर्षीय दलित महिला मिश्री देवी की शिकायत पर ज्ञानचंद अग्रवाल तथा कालूराम के खिलाफ ग्राम हाथोज में 22 बीघा भूमि को धोखाधड़ी से हड़पने का मामला दर्ज कर लिया है ।
मामले में आरोप है कि ज्ञानचंद अग्रवाल और कालूराम पावर ने दलित महिला मिश्री देवी की ग्राम हाथोज स्थित 71 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 22 बीघा भूमि को धोखाधड़ी से प्राप्त कर ली। आरोप है कि षडयंत्र पूर्वक दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 24 मार्च 2007 को विक्रय इकरारनामा अनरजिस्टर लिखवा लिया । जिसमें यह भी उल्लेखित किया गया है की क्रय की राशि दो करोड़ 64 लाख रुपए जरिए चेक द्वारा दिए गए तथा यह भी स्पष्ट उल्लेखित है कि यदि 10 दिवस में विक्रेता मिश्री देवी को उपरोक्त लिखित राशि दो करोड 64 लाख प्राप्त नहीं होते हैं तो उक्त इकरारनामा स्वत ही निरस्त समझा जाएगा । उक्त चेक बैंक से अनादर होने के बाद प्रार्थी को किसी तरह का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ अतः शर्त के अनुसार इकरारनामा और मुख्तारनामा सब निरस्त हो गए।
लेकिन आरोप है कि इसके उपरांत भी कालूराम और ज्ञान चंद अग्रवाल ने इकरारनामें तथा आम अनरजिस्टर मुख्तियार नामे के निरस्त होने के उपरांत भी अपराधिक मानसिकता के चलते कूट रचित दस्तावेज के जरिए दलित महिला मिश्री देवी की 22 बीघा भूमि पर सालासर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के नारायण ग्रुप के पट्टे काटकर अपने को जमीन का मालिक बताते हुए ज्ञानचंद अग्रवाल डायरेक्टर सालासर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड ने इस जमीन के पट्टों की बिक्री आमजन को गुमराह करते हुए शुरू कर दी । इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी हैै।
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