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जेडीए ने 44 बीघा भूमि पर चार नवीन अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त

JDA demolished four new illegal colonies on 44 bighas of land - Jaipur News in Hindi

-आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियां करने पर भवन को किया सील

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-13 में निजी खातेदारी की करीब 43 बीघा कृषि भूमि पर 04 नवीन अवैध कॉलोनियों का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त एवं ग्राम कानोता में गैरमुमकिन आम रास्तेें को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त एवं जोन-9 में ग्राम सवाई गेटोर खसरा नम्बर-891 में जविप्रा की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के निजी खातेदारी कृषि भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनें टीनशेडनुमा 13 कमरें, 05 वृहद स्तर के मैसर्स क्रियेटिव प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टस प्राईवेट लिमिटेड को किराये पर देकर उसमें लोहे की शटरिंग, कटिंग मैटेरियल के गोदाम इत्यादि का आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियां होने पर नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन पीआरएन-साउथ में अनुमोदित आवासीय योजना अशोक विहार के भूखण्ड संख्या-43, 44, 45, 46, 47 के सामने 40 फ़ीट सड़क सीमा को करवाया कब्जा-अतिक्रमण मुक्त एवं अनुमोदित आवासीय योजना ताड़केश्वर सरोवर के भूखण्ड संख्या-38 मंे जविप्रा की बिना स्वीकृति व अनुमति के जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये गये अवैध निर्माण की पूर्व में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी। पिछले 04 दिन में पुनः अवैध निर्माण किये जाने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। साथ ही जोन-8 में गैर अनुमोदित आवासीय कॉलोनी ऑफिसर्स एनक्लैव के भूखण्ड संख्या 01 पर अवैध रूप से सड़क पर 05 फ़ीट बॉलकनी इत्यादि अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन धर्मेन्द्र कुमार यादव ने बताया कि जोन-13 के क्षेत्राधिकार शामबरिया रोड़ कानोता जिला जयपुर में 32 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर नवीन अवैध कॉलोनी के लिए विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी की ग्रैवल सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जेडीए द्वारा जोन-13 के क्षेत्राधिकार कस्बा बस्सी में विद्युत विभाग जी.एस.एस. के सामने मोक्षधाम के पास बस्सी चैक में नाले के पास जिला जयपुर में करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर नवीन अवैध कॉलोनी के लिए विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गइ मिट्टी की सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जेडीए द्वारा जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम दूधावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर में पूर्व में ध्वस्त करीब 05 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें पुनः भूमि को समतल कर विगत दिवसों में रातों-रात मौका पाकर बनाई गई ग्रैवल-मिट्टी की सड़कें, व अन्य अवैध निर्माण कर पुनः नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जोन-13 के क्षेत्राधिकार ग्राम कानोता जिला जयपुर में 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर पूर्व में ध्वस्त ‘‘कान्हा विहार’’ के नाम से विगत दिवसों में रातों-रात मौका पाकर पुनः बनाई गई मिट्टी की सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर पुनः नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जोन-13 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम कानोता में खसरा नम्बर-480, 483 गैरमुमकिन आम रास्ता करीब 01 किलोमीटर तक तारबंदी कर रास्ता अवरूद्ध कर कब्जा-अतिक्रमण किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर आज जोन-13 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर गैरमुमकिन आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त कार्यवाही उप नियंत्रक प्रवर्तन-02 प्रवर्तन अधिकारी जोन-13 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सवाई गेटोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर-891 क्षेत्रफल करीब 3716 वर्गगज निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जविप्रा की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ टीनशेडनुमा 13 कमरें, 04 लैटबाथ, व 05 वृहद् स्तर पर टीनशेड लगाकर खातेदार द्वारा मैसर्स क्रियेटिव प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टस प्राइवेट लिमिटेड को किराये पर दिया जाकर इसमें लोहे की शटरिंग, कटिंग मैटेरियल का गोदाम इत्यादि बनाकर आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधि तथा न्यूसेन्स पर खातेदार को दिनांक 10.05.2023 को धारा 32 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटा लेने हेतु पाबंद किया गया था एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने हेतु पाबंद किया गया था। जारी नोटिसों के संबंध में प्राप्त जवाब का परीक्षण उपायुक्त जोन-04 कार्यालय की तकनीकी व राजस्व टीम से करवाया गया। जो निजी खातेदारी कृषि भूमि पर किये जा रहे अवैध व्यावसायिक गतिविधियां होने पर जवाब असंतोषप्रद पाया गया। अवैध व्यावसायिक गतिविधि संचालनकर्ता द्वारा जविप्रा ट्रिब्यूनल न्यायालय में अपील संख्या-478/2023 दायर कर स्वयं के द्वारा ही हटा लेने के लिए 15 दिन का समय मांगा गया, न्यायालय द्वारा 15 दिन का समय प्रदान किया गया। किन्तु निर्धारित समयावधि में भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया। इस पर न्यायालय ने दिनांकः 18.07.2023 को उक्त अपील को निरस्त कर दिया गया। उक्त व्यावसायिक अवैध निर्माण घनी आबादी एवं आवासीय कॉलोनी में हो रहे अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के प्रयोजनार्थ सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कल दिनांक 25.07.2023 को जेडीए अधिनियम की धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 26.07.2023 को प्रातः 07ः30 बजें से उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक निर्माण के प्रवेश द्वारों, इत्यादि को इंजीनियरिगं शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो सेे चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी।
उक्त कार्यवाही उप नियन्त्रक प्रवर्तन-04 प्रवर्तन अधिकारी जोन-04, 09, 10, 12, 14तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
इसी प्रकार जोन-08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैरअनुमोदित आवासीय कॉलोनी ऑफिसर्स एन्क्लैव के भूखण्ड संख्या-01 पर अवैध रूप से सड़क पर करीब 05 फ़ीट बॉलकनी निकालकर दूसरी मंजिल का निर्माण करने पर शिकायत प्राप्त होने पर दिनांकः 05.12.2022 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटा लेने हेतु पाबंद किया गया था। जिसके विरूद्ध निर्माणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण जविप्रा में अपील संख्या-179/23 एवं रिफरेन्स संख्या-92/23 प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त कर लिया जिस पर माननीय न्यायालय में जविप्रा द्वारा सटीकता व पूर्णता से अपना प्रभावी पक्ष रखकर पैरवी की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांकः 18.07.2023 को उक्त अपील व रिफरेन्स को खारिज कर दिया गया। अतः उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आज दिनांकः 26.07.2023 को जोन-08 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा लोकण्डा मशीन, गैसकटर व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया गया। उक्त कार्यवाही उप नियन्त्रक प्रवर्तन-01 प्रवर्तन अधिकारी जोन-08, 14 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-पीआरएन (साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम मान्यावास में जेडीए अनुमोदित आवासीय योजना अशोक विहार के भूखण्ड संख्या-43, 44, 45, 46, 47 के सामने 40 फ़ीट सड़क सीमा में अवैध रूप से बाउन्ड्रीवाल बनाकर लोहे का गेट लगाकर कब्जा-अतिक्रमण करने के संबंध में अवैध निर्माणकर्ता को दिनांकः 25.04.2023 को धारा-72 जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध कब्जा-अतिक्रमण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। अवैध निर्माणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण में अपील संख्या-269/2023 में दिनांकः 19.05.2023 को पारित निर्णय की पालना में दिनांकः 09.06.2023 को सकारण आदेश व विधिक नोटिस जारी किये जाकर आदेश प्राप्त कर आज जोन-पीआरएन (साउथ) के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर 40 फ़ीट रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
जेडीए द्वारा जोन-पीआरएन (साउथ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित जेडीए अनुमोदित आवासीय योजना ताड़केश्वर के भूखण्ड संख्या-38 क्षेत्रफल करीब 200 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 04 मंजिला वृहद् अवैध इमारत-07 अवैध फ्लैट्स के निर्माण करने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर पूर्व में दिनांकः 05.09.2019 से 07.09.2019 तक ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी। तत्पश्चात् पुनः अवैध निर्माण करने पर दिनांकः 25.01.2020 व 24.06.2022 को पुनः ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थीं। अब पिछले 03-04 दिन में पुनः अवैध निर्माण की शिकायत का अवधान में आने पर आज दिनांकः 26.07.2023 को जोन-पीआरएन (साउथ) के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पुनः ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही उप नियन्त्रक प्रवर्तन-01 प्रवर्तन अधिकारी जोन- पीआरएन (साउथ), 12 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

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